फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Property owners will get relief from taxing

संपत्ति मालिकों को कई कर देने से मिलेगी राहत, रिवाइज्ड प्लान को प्रशासक ने दी मंजूरी

Fri, 29 Jun 2018 09:41 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 29 Jun 2018 09:41 AM IST
विज्ञापन
Property owners will get relief from taxing
- फोटो : डेमो फोटो
शहर में आपके पास अगल-बगल एक से अधिक आवासीय प्लॉट हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन अब ऐसे संपत्ति मालिकों पर मेहरबान हो गया है। प्रशासन ने एक साथ अगल-बगल दो आवासीय प्लॉट रखने वाले मालिकों के प्लॉटों को एक साथ मर्ज करने का फैसला किया है। इसके लिए बस प्लॉट मालिक को एस्टेट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। खास बात यह है कि प्लाटों के एक साथ मर्ज होने से टैक्स की बचत हो सकेगी। यूटी प्रशासक ने पहले ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। प्रशासन द्वारा जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
विज्ञापन


शहर में बड़ी संख्या में अगल-बगल एक से अधिक प्लॉट रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। एक साथ दो प्लॉट को मर्ज करने के संबंध में एस्टेट कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इससे पहले कामर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के केस में एक ही मालिक के नाम पर एक साथ बने दो या उससे अधिक प्लॉटों को मर्ज करने की इजाजत दी जाती थी।
विज्ञापन


इसके लिए भी कम्पीटेंट अथॉरिटी से रिवाइज्ड प्लान की मंजूरी लेने की जरूरत होती थी लेकिन पांच वर्ष पूर्व इस प्लान में परिवर्तन कर दिया गया था। इसके चलते संपत्ति मालिकों के साथ प्लॉट होने के बावजूद उन्हें हाउस संबंधी सभी प्रक्रियाएं अलग-अलग पूरी करनी पड़ती रही हैं। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के साथ ही जहां संपत्ति मालिकों को दो आवासीय प्लॉट के अलग-अलग कर देने से राहत मिलेगी। एक साथ टैक्स देने का लाभ भी मिलेगा, जिसमें अलग-अलग टैक्स की राशि से कुछ कम राशि जमा करनी पड़ेगी। हालांकि इससे प्रशासन को थोड़े राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पहले नहीं थी प्लॉट मर्ज करने की इजाजत
रिवाइज्ड प्लान की तर्ज पर आवासीय प्रॉपर्टी में भी प्लॉटों को मर्ज करने की प्रशासन इजाजत दे रहा है। वर्ष-2017 में नोटिफाइड हरियाणा अर्बन रुल्स में भी प्लॉट को मर्ज करने की इजाजत दी गई थी। नियमानुसार किसी बिल्डिंग के निर्माण के लिए दो और उससे अधिक प्लॉट को इकट्ठे किया जा सकता है। अभी तक शहर में दो प्लॉट मर्ज करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। प्रशासन द्वारा हरियाणा की तर्ज पर नोटिफाइड चंडीगढ़ बिल्डिंग रुल्स (अर्बन) में और भी कई राहत शहवासियों को दी गई है।  
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed