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गुड न्यूज, कर्मचारियों की प्रमोशन और नियुक्ति अब हुई आसान
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 15 Feb 2016 09:45 PM IST
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हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के सेवा विनियम संशोधित किए हैं। इससे विभिन्न पदों पर नियुक्त बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
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सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वीपर/स्वीपर-सह-चौकीदार, सेनेटरी सुपरवाइजर और सेनेटरी इंस्पेक्टर के पदों के संबंध में हुडा सेवा विनियम, 1989 में संशोधनों की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/लोक निर्माण (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) विभाग के सेवा नियमों के अनुसार उपमंडल अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए कोटे को 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नति कोटे को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।
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उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार, हिंदी पढ़ व लिख सकने वाले सफाई कर्मचारी/सफाई कर्मचारी-सह-चौकीदार सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। सीधी भर्ती के अलावा किसी अन्य प्रकार की नियक्ति के मामले में सफाई कर्मचारी/सफाई कर्मचारी-सह-चौकीदार के तौर पर दो वर्ष के अनुभव और हिंदी पढ़ व लिख सकने वाले पात्र होंगे। इसी प्रकार, सेनेटरी सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति के लिए सफाई कर्मचारी/सफाई कर्मचारी-सह-चौकीदार के तौर पर 10 वर्ष का अनुभव और सेनेटरी इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए सेनेटरी सुपरवाइजर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।
प्रवक्ता ने कहा कि उपमंडल अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) के पदों पर पदोन्नति और सीधी भर्ती का कोटा 50-50 प्रतिशत करने के लिए भी संशोधन किया गया है।
उन्होंने कहा कि डिप्लोमा धारकों के मामले में कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नति कोटे को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए भी संशोधन किया गया है और गैर डिप्लोमा धारक के लिए पदोन्नति कोटा पांच प्रतिशत और कुल 15 प्रतिशत ही रहेगा।