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शहर में हथियार रखने पर रोक, डीसी ने जारी किये आदेश

Mon, 18 Jan 2021 11:15 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 11:15 PM IST
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Prohibition on keeping arms in the city till March 19
चंडीगढ़। शहर के अंदर अब किसी को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से अगले 60 दिनों की अवधि के लिए यह आदेश जारी किया गया है। डीसी ने कहा कि हथियार का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शांति भंग करने के साथ ही लोगों की जान के लिए भी खतरा है। यही कारण है कि घातक हथियार, भाले, लाठी, तलवारें, चाकू और आयरन रॉड आदि रखने पर रोक लगा दी है। यह आदेश पुलिस, सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स पर लागू नहीं होगा, लेकिन यह सभी कर्मी अपनी सर्विस यूनिफार्म में ड्यूटी के दौरान ही हथियारों को साथ रख सकेंगे। ये आदेश 19 जनवरी से प्रभाव में आएंगे और 19 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।
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