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एक्शन में पावरकॉम: प्रदेश भर में बिजली कनेक्शनों की जांच की, 19 उपभोक्ताओं पर लगाया 72.67 लाख रुपये जुर्माना
Sat, 28 May 2022 12:26 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 28 May 2022 12:26 AM IST
सार
बिजली मंत्री हरभजन सिंह का कहना है कि इस कोताही में पावरकॉम के अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
पंजाब स्टेट पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकॉम) की इंफोर्समेंट टीमों ने बिजली चोरी रोकने के लिए दो दिन में प्रदेश भर में बिजली कनेक्शनों की जांच की है। इस दौरान बिजली चोरी व अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 19 उपभोक्ताओं को 72.67 लाख रुपये जुर्माना किया गया है।
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बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि अमृतसर से इंफोर्समेंट विंग की टीम ने अटारी सीमा के नजदीक एक होटल की चेकिंग की थी। इस दौरान उपभोक्ता को 15.70 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। उपभोक्ता का 12.130 किलोवाट का मंजूर बिजली लोड के मुकाबले जुड़ा बिजली लोड 30.453 किलोवाट पाया गया।
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पावरकॉम ने उक्त उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एंटी बिजली चोरी पुलिस स्टेशन वेरका को लिखा है। मंत्री ने बताया कि बठिंडा की इंफोर्समेंट टीमों ने जांच में मछली पालन वाले उपभोक्ता की ओर से की जा रही चोरी को पकड़ा है। उसे 11.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है।
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जांच में सामने आया कि उपभोक्ता मीटर के न्यूट्रल और ओवर स्विच बदल कर बिजली चोरी कर रहा था। इसके अलावा मौड मंडी के नजदीक गांव गहिरी के डेरा रोमीवाला पर दबिश दी गई। इस दौरान पाया गया कि डेरे की सप्लाई 20.3 किलोवाट के कनेक्टेड लोड पर चल रही थी, जबकि डेरे का मंजूरशुदा लोड 5.24 किलोवाट है। बिजली एक्ट 2003 के तहत बिजली के गैरकानूनी इस्तेमाल के लिए 3.13 लाख रुपये जुर्माना किया गया।
वकीलों के चैंबर्स की भी जांच की
टीमों ने तहसील परिसर जलालाबाद में वकीलों के चैंबर्स, फोटोस्टेट की दुकानों और जलालाबाद में पुलिस कॉलोनी की भी जांच की। इस दौरान 15 बिजली चोरी के मामलों का पता चला और डिफाल्टरों को 5.30 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। इसी तरह से जालंधर की इंफोर्समेंट टीम ने एक मध्यम सप्लाई कनेक्शन की जांच की और पाया कि मीटर रिकार्डिंग ऊर्जा असल खपत की तुलना में 50 प्रतिशत कम है। यह कनेक्शन अप्रैल 2017 में जारी किया गया था। उपभोक्ता का लोड 80 किलोवाट है, उसे 36.73 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
अधिकारियों की भूमिका भी जांची जा रही
बिजली मंत्री हरभजन सिंह का कहना है कि इस कोताही में पावरकॉम के अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पावरकॉम ने अपने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह बिजली चोरी रोकने में उनका सहयोग करें। कोई भी उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 96461-75770 पर बिजली चोरी बारे प्रतिक्रिया दे सकता है।