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Chandigarh News: सभी केंद्र... पंजाब की 9,398 पंचायतों मतदान आज शाम को ही घोषित हो जाएगा परिणाम

Mon, 14 Oct 2024 09:02 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Oct 2024 09:02 PM IST
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Polling in 9,398 panchayats of Punjab todayResults will be declared in the evening itself
-सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग, 19,110 मतदान केंद्रों पर 1.33 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट
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-सरपंच के लिए 25,588 व पंच के 80,598 उम्मीदवार उतरे मैदान में, मतदान केंद्रों की होगी वीडियोग्राफी
-96 हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात, 23 सीनियर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को बनाया पर्यवेक्षक
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब की 9,398 पंचायतों में सरपंच व पंच के पदों के लिए मंगलवार सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद देर शाम नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान के लिए चुनावी ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारी सोमवार को संबंधित सामग्री के साथ अपने बूथों पर पहुंच गए हैं।
राज्य में कुल 13,225 पंचायतें हैं। सरपंच के लिए 3,798 व पंच के पद के लिए 48,861 उम्मीदवारों को पहले ही सर्वसम्मति से चुना जा चुका है। 28 ग्राम पंचायतों के चुनाव रद्द किए गए हैं। वहीं, एक पर रोक लगा दी गई है। इस तरह अब 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए मंगलवार को वोट पड़ेंगे। सरपंच के लिए 25,588 और पंच के पद के लिए 80,598 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के लिए 19,110 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान होगा, जिसके समाप्त होने के बाद तुरंत मतगणना शुरू कर दी जाएगी। चुनाव में सभी बूथों पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए हैं, ताकि बिना किसी हिंसा व अप्रिय घटना के चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सके। आयोग ने बताया कि कुल 96 हजार सुरक्षा कर्मचारियों व स्टाफ को चुनाव में लगाया गया है। साथ ही 23 सीनियर आईएएस व पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक भी बनाया है। चुनाव में कुल 1.33 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी, जो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ सब डिवीजनल मेजिस्ट्रेट को सौंपी जाएगी।
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14 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर डाल सकते हैं वोट
मतदान के दौरान कोई शिकायत के साथ सबूत के तौर पर किसी भी तरह वीडियो सौंपता है, तो उसे भी एसडीएम को सौंपा जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदान के लिए कुल 14 दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें दिखाकर लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें वोटर कार्ड के अलावा, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा नौकरी कार्ड समेत अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
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