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Hindi News ›   Chandigarh ›   Police found Girl missing from Seven Months in 10 Days after Punjab And Haryana High Court Order

ये हरियाणा पुलिस है: जो लड़की सात माह से थी लापता, हाईकोर्ट की फटकार के बाद दस दिन में ही मिल गई

Wed, 18 Aug 2021 12:10 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 18 Aug 2021 12:10 PM IST
सार

मामला उस प्रेमी जोड़े से जुड़ा हुआ है, जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 14 साल की लड़की को 19 वर्ष का बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा ली थी।

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Police found Girl missing from Seven Months in 10 Days after Punjab And Haryana High Court Order
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार हरियाणा पुलिस की नींद टूट गई है। जिस लड़की की पिछले 7 महीने से तलाश थी, पुलिस ने केवल 10 दिन में उसे ढूंढ निकाला और हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि या तो लड़की को पेश किया जाए या फिर एसपी खुद हाजिर रहें।
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मामला उस प्रेमी जोड़े से जुड़ा हुआ है, जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 14 साल की लड़की को 19 वर्ष का बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा ली थी। बाद में जब लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेटी को लड़के की अवैध हिरासत से छुड़ाने की मांग की तो सामने आया कि लड़की की आयु 14 वर्ष थी। 
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यह भी पढ़ें-  दिल दा मामला है: 19 साल की लड़की और 67 के बुजुर्ग का प्रेम निकला सच्चा, पुलिस ने हाईकोर्ट को दी रिपोर्ट 
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यह सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लड़की की आयु को बढ़ाकर दिखाया गया था। हाईकोर्ट ने इसके बाद लड़की को बालगृह में रखने का आदेश दिया था। सुरक्षा होने के बावजूद लड़का उस लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया और तब से लड़की लापता थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में लड़की को ढूंढ पाने में नाकाम पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। 

लड़की ने जताई परिजनों के साथ रहने की इच्छा
जब सुनवाई आरंभ हुई तो लड़की को पुलिस ने पेश कर दिया और बताया कि उसने लड़के से निकाह किया था और अब लड़की अपने परिजनों के साथ रहना चाहती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और लड़के के खिलाफ कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई का आदेश भी दिया है।
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