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राखी सावंत को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, केस रद्द करने की याचिका खारिज

Thu, 21 Sep 2017 09:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 21 Sep 2017 09:19 AM IST
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petition for cancellation of case, rakhi sawant
rakhi sawant - फोटो : File Photo
राहत की उम्मीद लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचीं राखी सावंत को बुधवार को निराशा हाथ लगी। इस मामले में राखी सावंत को उनकी याचिका वापस लेने की छूट देते हुए याचिका खारिज कर दी गई।
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राखी सावंत पर भगवान वाल्मीकि के बारे आपत्तिजनक टिप्पणी करने संबंधी लुधियाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। राखी सावंत ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि उसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
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इस बाबत उसने कोर्ट और सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों को  राखी सावंत के वकील सही जवाब नहीं दे पाए जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए उसे वापस लेने की छूट दे दी।
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