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एचएमटी को बंद करने के फैसले के खिलाफ याचिका पहुंची हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 11 Jan 2017 08:18 PM IST
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पिंजौर स्थित एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट बंद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नए सिरे से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से अपील की गई कि एचएमटी बंद होने से कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। एचएमटी में ट्रैक्टर निर्माण होने से देश और किसानों केहित का याचिका में हवाला दिया गया। याचिका में कहा गया कि इस प्लांट के बंद होने से ट्रैैक्टर केदाम बढ़ गए हैं। इससे एक ओर तो कई लोगों का रोजगार समाप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी समस्याएं पैदा हुई हैं।
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मामले में याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से अपील की गई कि एचएमटी बंद होने से कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। एचएमटी में ट्रैक्टर निर्माण होने से देश और किसानों केहित का याचिका में हवाला दिया गया। याचिका में कहा गया कि इस प्लांट के बंद होने से ट्रैैक्टर केदाम बढ़ गए हैं। इससे एक ओर तो कई लोगों का रोजगार समाप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी समस्याएं पैदा हुई हैं।
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एचएमटी के कर्मियों की सेवाओं को लेकर केंद्र से जवाब तलब
HMT कर्मचारियों का विरोध
- फोटो : File Photo
याची ने कहा कि यदि यह प्लांट जारी रहे तो इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि साथ ही सरकार भी इससे फायदा कमाएगी। ऐसे में सरकार को निर्देश दिए जाएं कि जिन कर्मचारियों की नौकरी शेष है, उन्हें किसी अन्य यूनिट में समायोजित किया जाए।
वीआरएस स्कीम का विशेष लाभ योग्य कर्मियों को दिया जाए और 2014 से अब तक के वेतन-भत्ते जारी किए जाएं। इसके साथ ही इसके बंद होने के कारणों की समीक्षा हो। यदि इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है तो इस दिशा में काम किया जाए। सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नए सिरे से नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है।
साथ ही केंद्र सरकार से एचएमटी पिंजौर ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने के बारे में लिए गए फैसले की विस्तृत जानकारी देने और इस बारे में बनाई गई योजना का रिकार्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।
वीआरएस स्कीम का विशेष लाभ योग्य कर्मियों को दिया जाए और 2014 से अब तक के वेतन-भत्ते जारी किए जाएं। इसके साथ ही इसके बंद होने के कारणों की समीक्षा हो। यदि इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है तो इस दिशा में काम किया जाए। सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नए सिरे से नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है।
साथ ही केंद्र सरकार से एचएमटी पिंजौर ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने के बारे में लिए गए फैसले की विस्तृत जानकारी देने और इस बारे में बनाई गई योजना का रिकार्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।