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नया फरमान: पंजाब में सरकारी आवास में पालतू जानवर रखने की लेनी होगी अनुमति, जिनके पास नहीं है वो सात दिन में बाहर करें
Thu, 19 May 2022 08:48 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 19 May 2022 08:48 PM IST
सार
सरकारी आदेश में जिन आवासों में बिना अनुमति के पालतू जानवर हैं उन्हें बाहर करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। इसके बाद यदि घरों में पालतू जानवर मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
पंजाब में अब सरकारी घरों में जानवर पालने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पंजाब पुलिस की ओर से सरकार का यह नया फरमान जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी आवास में किसी जानवर को पालता है तो गैर कानूनी होगा।
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पंजाब सहित चंडीगढ़ में सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने-अपने घरों में पालतू जानवर रखे हैं। नियमों के तहत किसी भी जानवर को पालने से पहले उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है लेकिन अधिकांश ने अनुमति नहीं ली है। ऐसे में पंजाब सरकार ने पालतू जानवरों को लेकर यह नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अब किसी भी सरकारी आवास में रहने वाले व्यक्ति को पालतू जानवर पालने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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नए आदेश में जानकारी दी गई है कि यदि व्यक्ति का पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है या फिर कोई जानवर नुकसान पहुंचाता है तो उसे पालने वाले को जिम्मेदार मानते हुए उस पर पांच सौ रुपये जुर्माना व एफआईआर करवाई जा सकती है और तब गिरफ्तारी भी होगी। इसके बाद दोष सिद्ध होने पर छह महीने तक की सजा का भी प्रावधान है।
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सात दिन का दिया समय
सरकारी आदेश में जिन आवासों में बिना अनुमति के पालतू जानवर हैं उन्हें बाहर करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। इसके बाद यदि घरों में पालतू जानवर मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।