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पुलिस से संबंधित कोई भी जानकारी लीजिए, बस 10 रुपये दीजिए
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Fri, 20 May 2016 12:07 PM IST
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हरियाणा पुलिस से संबंधित कोई भी जानकारी अब मात्र 10 रुपये में हासिल कर सकते हैं। वो भी आरटीआई के माध्यम से। प्रदेश सरकार की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 (आरटीई) को संशोधित किया गया है। अधिनियम की धारा 6 एवं 7 के प्रावधानों में किये गए संशोधन को जिला पुलिस ने लागू कर दिया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) में संशोधन करते हुए आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस लगाई जाएगी। पहले यह फीस 50 रुपये थी। आवेदन पत्र में आवेदक के पता सहित पांच सौ शब्दों से अधिक शब्द नहीं होंगे। लेकिन कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसमें पांच सौ शब्दों से अधिक शब्द दिए गए हैं।
धारा 7 के अनुसार ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के आवेदनकर्ता से दो रुपये तथा बडे़ आकार के पृष्ठ के लिए लागत अनुसार फीस ली जाएगी। साथ ही फ्लॉपी या सीडी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपये फीस ली जाएगी। अभिलेख के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। निरीक्षण के एक घंटे पश्चात प्रत्येक घंटे के लिए पांच रुपये फीस ली जाएगी।
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यहां करें आवेदन
एसपी ऑफिस के कमरा नंबर 214 में स्थित सूचना का अधिकार अधिनियम शाखा में कोई भी व्यक्ति जिला पुलिस से संबंधित सूचना के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है।
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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) में संशोधन करते हुए आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस लगाई जाएगी। पहले यह फीस 50 रुपये थी। आवेदन पत्र में आवेदक के पता सहित पांच सौ शब्दों से अधिक शब्द नहीं होंगे। लेकिन कोई भी आवेदन केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसमें पांच सौ शब्दों से अधिक शब्द दिए गए हैं।
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धारा 7 के अनुसार ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के आवेदनकर्ता से दो रुपये तथा बडे़ आकार के पृष्ठ के लिए लागत अनुसार फीस ली जाएगी। साथ ही फ्लॉपी या सीडी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पचास रुपये फीस ली जाएगी। अभिलेख के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। निरीक्षण के एक घंटे पश्चात प्रत्येक घंटे के लिए पांच रुपये फीस ली जाएगी।
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यहां करें आवेदन
एसपी ऑफिस के कमरा नंबर 214 में स्थित सूचना का अधिकार अधिनियम शाखा में कोई भी व्यक्ति जिला पुलिस से संबंधित सूचना के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर सकता है।