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दुराचार के दोषी को उम्रकैद

Fri, 08 Aug 2014 10:57 PM IST
अमर उजाला, पठानकोट
अमर उजाला, पठानकोट Updated Fri, 08 Aug 2014 10:57 PM IST
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Pathankot, Special District Court, mentally challenged, woman, imprisonment
जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की स्पेशल कोर्ट ने 45 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर महिला से दुराचार करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला चार माह बाद दिया है।
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जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2014 को पीड़िता के परिजनों ने शिकायत में बताया था कि उनकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी घर में एक अलग कमरे में रहती है। घटना की रात को वह कमरे में अकेली थी।
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इसका फायदा उठाकर कविराज निवासी जैनी चक्क, तारागढ़ भीतर घुस आया और उसके साथ दुराचार किया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने जब शोर सुना तो वह फरार हो गया। तारागढ़ पुलिस ने शिकायत के आधार पर कविराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
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तारागढ़ पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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