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Chandigarh News: यात्री के बैग खोले, सामान निकाला... एयरलाइंस देगा 1.41 लाख का हर्जाना
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चंडीगढ़। बिना बताए यात्री के सामान की चेकिंग करना और कीमती सामान निकालना एमिरेट्स एयरलाइंस को भारी पड़ गया। यात्री की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एमिरेट्स एयरलाइंस को सेवा में कोताही बरतने पर दोषी करार देते हुए 1.41 लाख रुपये का हर्जाना लगाया। साथ ही शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न और 10 हजार रुपये केस खर्च के लिए देने के आदेश दिए।
सेक्टर-34 निवासी एकता सहगल ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 16 सितंबर 2022 को अक्रा (घाना देश की राजधानी) से दुबई और उसके बाद दुबाई से नई दिल्ली की यात्रा की। इस दौरान उनके पास एक हरे रंग और नीले रंग का बैग था, जिनको उन्होंने टैग संख्या के माध्यम से एमिरेट्स एयरलाइंस को सौंप दिया था। प्रस्थान के समय उनके दोनों बैगों का कुल वजन 43 किलो था। अगले दिन वह रात करीब 8:20 बजे दिल्ली पहुंचीं। इसके बाद हवाईअड्डे के कन्वेयर बेल्ट पर उन्हें सामान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन सामान नहीं आया।
जब सामान के बाबत उन्होंने पूछताछ की तो पता चला उनका बैग हवाईअड्डे के कन्वेयर बेल्ट पर नहीं है। कुछ तकनीकी समस्या के चलते उन्हें सामान मिलने में देरी हो रही है। काफी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके दोनों बैग पूरी तरह से दूर रखे हुए थे और उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। बैग आंशिक रूप से खुले हुए और क्षतिग्रस्त हालत में थे। बैग खोलने पर शिकायतकर्ता ने पाया कि उनके सामानों और कपड़ों की तलाशी ली गई थी।
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दोनों बैगों की हालत से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी ने जबरदस्ती बैगों के ताले तोड़कर उन्हें खोला है और फिर बैग में रखे सामान को खंगाल कर मन मुताबिक सामान निकाल लिया है। बैगों के निरीक्षण और वजन के मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि बैगों का वजन 43 किलो से घटकर 39.2 किलो रह गया था। बैगों से 4 किलो सामान गायब था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने एमिरेट्स एयरलाइंस को शिकायतकर्ता को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1.41 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया।
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सेक्टर-34 निवासी एकता सहगल ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 16 सितंबर 2022 को अक्रा (घाना देश की राजधानी) से दुबई और उसके बाद दुबाई से नई दिल्ली की यात्रा की। इस दौरान उनके पास एक हरे रंग और नीले रंग का बैग था, जिनको उन्होंने टैग संख्या के माध्यम से एमिरेट्स एयरलाइंस को सौंप दिया था। प्रस्थान के समय उनके दोनों बैगों का कुल वजन 43 किलो था। अगले दिन वह रात करीब 8:20 बजे दिल्ली पहुंचीं। इसके बाद हवाईअड्डे के कन्वेयर बेल्ट पर उन्हें सामान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन सामान नहीं आया।
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जब सामान के बाबत उन्होंने पूछताछ की तो पता चला उनका बैग हवाईअड्डे के कन्वेयर बेल्ट पर नहीं है। कुछ तकनीकी समस्या के चलते उन्हें सामान मिलने में देरी हो रही है। काफी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके दोनों बैग पूरी तरह से दूर रखे हुए थे और उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। बैग आंशिक रूप से खुले हुए और क्षतिग्रस्त हालत में थे। बैग खोलने पर शिकायतकर्ता ने पाया कि उनके सामानों और कपड़ों की तलाशी ली गई थी।
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दोनों बैगों की हालत से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी ने जबरदस्ती बैगों के ताले तोड़कर उन्हें खोला है और फिर बैग में रखे सामान को खंगाल कर मन मुताबिक सामान निकाल लिया है। बैगों के निरीक्षण और वजन के मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि बैगों का वजन 43 किलो से घटकर 39.2 किलो रह गया था। बैगों से 4 किलो सामान गायब था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने एमिरेट्स एयरलाइंस को शिकायतकर्ता को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1.41 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया।