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सख्त फरमानः इन जगहों पर पार्क न करें गाड़ी, नहीं तो भुगतेंगे हर्जाना

Sun, 14 Aug 2016 10:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Updated Sun, 14 Aug 2016 10:15 AM IST
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no parking challan - फोटो : amar ujala
सेक्टर-17 ही नहीं बल्कि पूरे शहर की नो पार्किंग, रोड बर्म पर पार्क होने वाले वाहनों को भी नगर निगम जब्त करेगा। कमिश्नर बी पुरुषार्था ने ज्वाइंट कमिश्नर-1 को यह अधिकार दिया है। जबकि ज्वाइंट कमिश्नर ने अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सभी सब इंस्पेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
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मालूम हो नो पार्किंग जोन से जब्त की गई कार को रिलीज करने के लिए निगम सबसे अधिक जुर्माना वसूलता है। निगम एक कार चालक से 3500 रुपये लेता है। इसमें 500 रुपये चालान के हैं, जबकि 3 हजार रुपये टाइंग (गाड़ी उठाने) के है। जबकि ट्रैफिक पुलिस 1300 रुपये का जुर्माना करती है। इस समय शहर के कई बाजारों में रोजाना शहर में दर्जनों चालक अपने वाहन पार्क करते हैं।
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शहर में 3500 रुपये का चालान काटने पर निगम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं निगम ने पूरे शहर के बाजारों में रोड बर्म और नो पार्किंग में वाहन लगाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इससे शहर में चल रही पेड पार्किंगों को फायदा होगा।
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चालान नहीं नए पार्किंग स्थल बनाए जाएं : कांग्रेस

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पार्किंग - फोटो : डेमो पिक
चालान नहीं नए पार्किंग स्थल बनाए जाएं : कांग्रेस
कांग्रेस पार्षद मुकेश बस्सी का कहना है कि नगर निगम लोगों के साथ मनमानी कर रहा है। उनका कहना है कि पहले से बाजारों में पार्किंग की दिक्कत है। निगम को चाहिए कि पहले शहर में नए पार्किंग स्थल बनाए। पार्किंग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निगम की है। लेकिन कार्रवाई करके मेयर और अधिकारी चालकों को परेशान कर रहे हैं।

शनिवार को छह कारें जब्त कीं 
नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सेक्टर-17 से रोड बर्म और नो पार्किंग में पार्क 14 गाड़ियां जब्त कीं हैं। इनमें छह कारें, 5 स्कूटर और तीन थ्री व्हीलर शामिल हैं। निगम ने स्कूटर के लिए जुर्माना एक हजार और बस के लिए जुर्माना 7 हजार रुपये तय किया है।
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