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शराब पीकर गाड़ी चलाई तो भुगतना पड़ेगा ये
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 02 Oct 2014 04:27 PM IST
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चंडीगढ़ के चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में चंडीगढ़ के निवासी संजीव कुमार पर तीन हजार रुपये का जुर्माना और एक माह कैद की सजा सुनाई है।
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यदि वह फाइन नहीं दे तो दस दिन की और जेल भुगतनी होगी। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति का चौथी बार चालान हुआ है।
पहले वर्ष 2012 में एक बार, वर्ष 2013 में दो बार और वर्ष 2014 में 29 सितंबर को किया गया। आदेश के अनुसार यह व्यक्ति छह महीने तक ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। छह महीने तक लाइसेंस लाइसेंस चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगा।
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चंडीगढ़ पुलिस ने दो दिन पहले सेक्टर-20-33 में रात करीब 10.00 बजे लगाए गए नाके के दौरान इस व्यक्ति का चालान किया।