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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchayat Election in Haryana Before Assembly Elections 2019

हरियाणा में विधानसभा से पहले होंगे सरपंचों और पंचों की 355 सीटों पर उपचुनाव, शुरू हुई तैयारियां

Sun, 02 Jun 2019 01:41 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sun, 02 Jun 2019 01:41 PM IST
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Panchayat Election in Haryana Before Assembly Elections 2019
प्रतीकात्मक तस्वीर
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरपंचों और पंचों के उपचुनाव होंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। यह उपचुनाव प्रदेश की 355 रिक्त सीटों पर होगा। उपचुनाव की इस घोषणा के बाद गांवों का माहौल एक बार फिर से सियासी बनने वाला है। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया है। उपचुनाव वाली रिक्त 355 सीटों में से ग्राम पंचायत के 317 पंचों, 31 सरपंचों व पंचायत समिति के चार सदस्यों की सीट शामिल हैं। इन उपचुनावों के लिए मतदान 7 जुलाई को होगा।
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राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नामांकन आमंत्रित करने के लिए 10 जून को नोटिस जारी किया जाएगा और नामांकन पत्र 15 से 21 जून (16 एवं 17 जून के राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) तक सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 15 से 21 जून तक प्रदर्शित की जाएगी और इन ही तिथियों के दौरान उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे।
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नामांकन पत्रों की जांच 22 जून को सुबह 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जून है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आवंटन 24 जून को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आवंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान 7 जुलाई 2019 को सुबह 8 बजे से सांय 4 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।
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डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि ग्राम समिति के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र संबंधित खंड मुख्यालय में लिए जाएंगे। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान वोटिंग मशीन से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केंद्रों पर ही होगी।

करवानी होगी फीस जमा
पंच, सरपंच एवं सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार को सरकारी खजाने या उप खजाने या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नकद में फीस करनी होगी। सामान्य श्रेणी के पंच को 100 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित पंच को 40 रुपये, सामान्य श्रेणी के सरपंच को 200 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित सरपंच को 100 रुपये और सामान्य श्रेणी के पंचायत समिति सदस्य को 300 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित सदस्य को 150 रुपये जमा करवाने होंगे। जिन व्यक्तियों के नाम संबंधित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे चुनाव कार्यक्रम जारी होने की तिथि से कम से कम चार दिन पहले तक निर्धारित फीस के साथ संबंधित उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं।
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