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लुधियाना बम धमाका: मोहाली की अदालत में NIA ने दाखिल किया आरोपपत्र, पाक नागरिक समेत पांच आतंकियों के नाम

Sun, 08 Jan 2023 06:48 PM IST
ajay kumar पीटीआई, चंडीगढ़
पीटीआई, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 08 Jan 2023 06:48 PM IST
सार

पहले 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना के थाना डिवीजन -5 की पुलिस ने केस दर्ज किया था। मगर बाद में 13 जनवरी 2022 को एनआईए ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की थी।

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Pakistani national among 5 chargesheeted in Ludhiana court blast case
लुधियाना बम धमाके की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिसंबर 2021 में लुधियाना की एक अदालत में बम विस्फोट से जुड़े मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक समेत पांच के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। बम धमाके में एक संदिग्ध आतंकवादी की जान चली गई थी। वहीं छह नागरिक घायल हुए थे। केंद्रीय एजेंसी ने पाकिस्तानी नागरिक जुल्फिकार उर्फ पहलवान, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी (मलेशिया), सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू, दिलबाग उर्फ बग्गो और राजनप्रीत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। 

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केंद्रीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने शनिवार को पंजाब के मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। पहले 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना के थाना डिवीजन -5 की पुलिस ने केस दर्ज किया था। मगर बाद में 13 जनवरी 2022 को एनआईए ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की थी।
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जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे ने पंजाब में विभिन्न स्थानों पर आईईडी विस्फोट को अंजाम देने की साजिश रची थी।
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साजिश को अंजाम देने की खातिर उसने पाकिस्तान स्थित तस्करों से हाथ मिलाया। पंजाब में आईईडी की तस्करी और धमाकों से भारी नुकसान पहुंचाने व लोगों के बीच आतंक फैलान के उद्देश्य से गुर्गों की भर्ती की थी। 

एनआईए ने बताया कि पंजाब में आईईडी विस्फोट करने की साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से रोडे ने पाकिस्तान स्थित हथियार-विस्फोटक-मादक पदार्थ तस्कर जुल्फिकार उर्फ पहलवान, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी (मलेशिया), सुरमुख सिंह उर्फ सम्मू, दिलबाग उर्फ बग्गो और राजनप्रीत सिंह के साथ एक आतंकी गिरोह बनाया था।

प्रवक्ता ने कहा कि रोडे ने पाकिस्तान स्थित तस्कर जुल्फिकार और उसके सहयोगियों के तस्करी चैनलों का इस्तेमाल गगनदीप सिंह उर्फ गागी तक आईईडी पहुंचाने में किया। गगनदीप ने ही लुधियाना कोर्ट परिसर में बम लगाया था और इसे लगाते वक्त धमाके में उसकी जान चली गई थी।


विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गागी (मृतक), सम्मू, बग्गो, राजनप्रीत सिंह  (सभी पंजाब निवासी) और जुल्फिकार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। 

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