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Chandigarh News: मृतक के परिवार को 21.87 लाख का मुआवजा देने के आदेश

Sun, 12 Nov 2023 01:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 12 Nov 2023 01:05 AM IST
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Order to give compensation of Rs 21.87 lakh to the family of the deceased
चंडीगढ़। ट्रैक्टर की टक्कर में दो साल पहले हुई मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित परिवार को 21.87 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। मुआवजे की यह रकम जिस वाहन से हादसा हुआ था उसके मालिक और वाहन की बीमा करने वाली कंपनी को मृतक के परिवार को अदा करने होगी। दायर मामले के मुताबिक दो साल पहले बाइक पर सवार हो जा रहे अंबाला के काकरू गांव के रहने वाले सुखविंदर की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हाे गई थी। मृतक पेशे से कारपेंटर था और ठेकेदार एवं फर्म के साथ कांट्रेक्ट पर काम करते हुए 25 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में कविता देवी ने बताया कि उनके पति सुखविंदर पाल की जब मौत हुई तो वह 36 वर्ष के थे।
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अंबाला के गांव काकरू के रहने वाले मृतक सुखविंदर की पत्नी कविता देवी (35) ने मुआवजे की अपील को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। उन्हें अपनी याचिका में बताया कि 21 जुलाई 2021 को उनके पति सुखविंदर पाल मोहाली की एयरो सिटी में काम कर वापस अंबाला बाइक से लौट रहे थे। सुखविंदर के पीछे उनके पिता जय पाल भतीजे लखविंदर सिंह की बाइक पर आ रहे थे। रात लगभग 8 बजे जब वे गांव तेपला के डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड के पास पहुंचे तभी गलत दिशा से चले आ रहे लाल रंग के ट्रैक्टर ने उनके बाइक को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर को गांव बलाना (अंबाला) निवासी गुलशेर सिंह चला रहा था। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार सुखविंदर गिरकर घायल हो गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चालक की लापरवाही और उतावलेपन की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में सुखविंदर पाल को गंभीर चोटें आईं। सुखविंदर पाल को एंबुलेंस की मदद से पिता जय पाल और चचेरे भाई लखविंदर सिंह ने डेराबस्सी स्थित अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई।
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