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Chandigarh News: जरनैल बाजवा व उनकी कंपनियों की सभी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश

Wed, 02 Oct 2024 06:04 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Oct 2024 06:04 AM IST
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Order to attach all properties of Jarnail Bajwa and his companies
चंडीगढ़। मोहाली के बड़े बिल्डर जरनैल सिंह बाजवा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गत सप्ताह सभी बैंक खाते अटैच करने के बाद अब मंगलवार को हाईकोर्ट ने उनकी सभी संपत्तियों को 4 अक्तूबर तक अटैच करने का मोहाली के सीजेएम को आदेश दिया है। हाईकोर्ट में संपत्तियों की जानकारी छुपाने पर हाईकोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है।
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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कुलदीप मित्तल ने धोखाधड़ी के मामले में जांच जल्द पूरी करने का निर्देश जारी करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने बाजवा को तलब किया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। बार-बार बुलाने पर भी नहीं आने पर हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया था।
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मोहाली पुलिस ने इस बीच बाजवा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। हाईकोर्ट ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही उसे अपनी चल-अचल संपत्ति व बैंक खातों का विवरण सौंपने का आदेश दिया था। याचिका में अर्जी दाखिल करते हुए इस मामले का ट्रायल 3 माह में पूरा करने और बाजवा की सभी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी।
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हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 2.5 करोड़ की ठगी के मामले का ट्रायल 4 माह में पूरा करने का आदेश दिया था। साथ ही संपत्तियां जब्त करने की मांग वाली अर्जी पर पंजाब सरकार व बाजवा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।


मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बाजवा ने संपत्तियों का जो ब्योरा हलफनामे में दिया था उसके अतिरिक्त उसकी और भी संपत्तियां हैं। पंजाब सरकार ने बावजा से पूछताछ के आधार पर इनकी जानकारी निकाली है। हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार मौका देने के बावजूद याची ने खुद में कोई सुधार नहीं किया है। वह आदेश का पालन जानबूझ कर नहीं कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मोहाली के सीजेएम को बाजवा की सभी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है।
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