{"_id":"63b9d633150d946ba66a4b2c","slug":"order-to-arrest-and-produce-the-principal-secretary-of-punjab-school-education-department-before-the-national","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब: स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने पेश करने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब: स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने पेश करने के आदेश
Sun, 08 Jan 2023 01:59 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंड़ीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंड़ीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 08 Jan 2023 01:59 AM IST
सार
वारंट तामील होने के बावजदू प्रधान सचिव नहीं पेश हुईं थी। आयोग ने डीजीपी को कार्रवाई के लिखित आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
विस्तार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी )ने पंजाब सरकार में प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश करने केआदेश दिए हैं। आयोग के कोर्ट अफिसर की ओर से जारी आदेशोें में पंजाब के डीजीपी को ओदश दिया गया है कि उपरोक्त आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की दिल्ली स्थित कोर्ट में 17 जनवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाए।
विज्ञापन
राज्य की प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा ) जसप्रीत तलवार को वर्ष 2010 में जूनियर व् सामान्य वर्ग के प्रधानाचार्यों को शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के मामले में सुनवाई के लिए सम्मन किया था। सम्मन तामील होने के बावजूद वह सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुई। इसी लिए आयोग ने उनके खिलाफ कड़े तेवर दिखाते हुए पुलिस महानिदेशक को यह आदेश दिया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
विज्ञापन
पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में आयोग के कोर्ट ऑफिसर ने स्पष्ट लिखा है कि 2 जनवरी को आयोग के समक्ष सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव जसप्रीत तलवार के खिलाफ वारंट जारी किया गया।
विज्ञापन
कोर्ट ऑफिसर ने अनुच्छेद 338 (8) के तहत सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करते हुए जसप्रीत तलवार को गिरफ्तार करने और 17 जनवरी को सुबह 11 बजे उसे आयोग के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
आयोग ने पुलिस महानिदेशक पंजाब को 17 जनवरी को सुबह 11 बजे या उससे पहले वारंट वापस करने के लिए कहा है। साथ ही यह बताने का आदेश दिया है कि उक्त आदेश को कब और कैसे अमल में लाया गया। अगर अमल नहीं कर पाए तो इसका कारण भी बताने के निर्देश दिए हैं।