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प्रदूषण बोर्ड से NOC चाहिए तो ऐसे करें आवेदन

Wed, 23 Apr 2014 12:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 23 Apr 2014 12:34 PM IST
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Online Application for NOC from Pollution Board

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों को जल्द प्रमाण पत्र देने के लिए आनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी है।

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण) और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत खतरनाक कचरा (प्रबंधन, रखरखाव एवं निर्धारित सीमा में ढुलाई) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों के तहत इच्छुक फर्मों को उद्योग स्थापित करने के लिए निर्धारित फार्म में पंजीकरण करवाने के बाद बोर्ड की वेबसाइट www.hspcb.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना होगा। फर्मों को प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करवाना होगा।

शुरू में रेड श्रेणी उद्योगों के लिए अधिकतम 2 वर्ष और आरेंज श्रेणी के उद्योगों के लिए 3 वर्षों की अनुमति मिलेगी। खतरनाक कचरा (प्रबंधन, रखरखाव एवं निर्धारित सीमा में ढुलाई) नियम 2008 के अंतर्गत अधिकृत उद्योगों एवं परियोजनाओं के लिए यह अनुमति 5 वर्ष के लिए होगी।
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ईंट-भट्ठा इकाइयों के मामले में डिजाइन के चैंबर का गुरुत्वाकर्षण और अनेकता का प्रमाण पत्र बोर्ड की अधिकृत एजेंसियों से अधिकृत होना चाहिए। इसके लिए पंजाब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चंडीगढ़, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और प्रिया ब्रिक्स एवं टेक्नालॉजी नई दिल्ली अधिकृत एजेंसियां हैं।
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अरावली पर्वत शृंखला क्षेत्र के मेवात और गुड़गांव जिलों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति संबंधित जिला उपायुक्त और जिला वन अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार देंगे। हुडा के सेक्टरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय अधिकारी से रिपोर्ट सत्यापित करवानी होगी।


मुख्यालय स्तर पर बोर्ड के चेयरमैन अनुमति देंगे। ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के लिए आनलाइन अनुमति दी जाएगी। इकाई संचालित करने की अनुमति 2 चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में ट्रायल उत्पादन और दूसरे चरण में नियमित उत्पादन की अनुमति मिलेगी।

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