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अपहरण करके 5 लाख मांगने वाले को नहीं मिली जमानत

Sat, 06 Jun 2020 07:27 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2020 07:27 PM IST
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One who seeks 5 lakh by kidnapping did not get bail
चंडीगढ़। जिला अदालत ने अपहरण करके पांच लाख रुपये की फिरोती मांगने के इंदिरा कालोनी निवासी आरोपी आशु उर्फ अनुज चंदलिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आईटी पार्क थाना पुलिस ने दो आरोपियों राजू और आशु के खिलाफ 4 अगस्त 2017 को मामला दर्ज किया था।
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मनीमाजरा की इंदिरा कालोनी के निवासी अमित कुमार ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि वह प्राइवेट काम करता है। 31 जुलाई को सुबह 4 बजे वह मॉर्निंग वॉक के लिए शिवालिक गार्डन जा रहा था। जब वह इंदिरा कालोनी फ्लैट के सामने रोड पर पहुंचा तो पीछे से एक स्विफ्ट कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से दो लड़के राजू खान और आशु उतरे। वे उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर चल दिए। कार में पहले से मौजूद तीन लड़के उसे पीटने लगे। उसके बाद आरोपी उसे मौलीजागरां नाले की तरफ झुग्गियों में ले गए और उसे वहां जाकर बहुत पीटा। इस दौरान उसकी वीडियो भी बनाई। छोड़ने के एवज में आरोपियों ने पांच लाख रुपये मांगे। अमित ने कहा कि वह गरीब है, इतने पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद आरोपियों ने उसके हाथ पर तेज हथियार से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। इस दौरान उसकी पत्नी को फोन करके आरोपी उसके घर से 52 हजार रुपये ले गए। उसके बाद आरोपियों ने अमित को ऑटो में बिठा दिया, जिसे वह नहीं जानता था और वह ऑटो उसे उसके घर के पास छोड़ गया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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