{"_id":"62bdf80d8f77bb55f651b8ff","slug":"one-mla-and-one-pension-bill-passed-in-punjab-assembly","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक विधायक-एक पेंशन: भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में विधेयक किया पारित, पहले राज्यपाल ने वापस कर दिया था कैबिनेट का प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक विधायक-एक पेंशन: भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में विधेयक किया पारित, पहले राज्यपाल ने वापस कर दिया था कैबिनेट का प्रस्ताव
Fri, 01 Jul 2022 12:57 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 01 Jul 2022 12:57 AM IST
सार
नए नियम के मुताबिक सदस्य के तौर पर रहे प्रत्येक व्यक्ति को 60000 रुपये प्रति माह पेंशन और उस पर मंहगाई भत्ता (जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है) का भुगतान किया जाएगा।
विज्ञापन
पंजाब विधानसभा
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पंजाब में विधायकों को जल्द ही एक पेंशन मिलेगी। बाकी सभी पेंशन बंद हो जाएंगी। पंजाब सरकार ने एक विधायक एक पेंशन की अपनी गारंटी को लागू करने के उद्देश्य से गुरुवार को पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन) संशोधन विधेयक- 2022 को ध्वनिमत से पारित किया। इसके तहत पूर्व विधायक को प्रति माह 60 हजार रुपये और डीए दिया जाएगा। इसके अलावा उम्रदराज सदस्यों को पेंशन की पांच, 10 और 15 फीसदी अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
अब यह विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा क्योंकि पहले पंजाब सरकार ने इस संबंध में राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर राज्यपाल के पास भेजा था। राज्यपाल ने उसे लौटाते हुए विधानसभा में पारित कराने का निर्देश दिया था। गुरुवार को विधानसभा में पारित विधेयक में कहा गया है कि यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।
विज्ञापन
इसके अनुसार, पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं विनियमन) एक्ट 1977 के सेक्शन 3 की उपधारा (1) के लिए बदली गई उपधारा अब इस प्रकार होगी- इसके तहत सदस्य के तौर पर रहे प्रत्येक व्यक्ति को 60000 रुपये प्रति माह पेंशन और उस पर मंहगाई भत्ता (जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है) का भुगतान किया जाएगा।
विज्ञापन
भले ही उस व्यक्ति ने सदस्य के तौर पर कितनी ही टर्म निभाई हों। अगर कोई व्यक्ति, जो कि सदस्य के तौर पर सेवा निभाते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है तो ऐसी उम्र का होने पर वह आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का हकदार होगा।