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Hindi News ›   Chandigarh ›   Now city kirtan, road show and fair will have to be given within 25 days

अब 25 दिन के अंदर देनी होगी नगर कीर्तन, रोड शो और मेले की इजाजत

Fri, 04 Dec 2020 10:53 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 04 Dec 2020 10:53 PM IST
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Now city kirtan, road show and fair will have to be given within 25 days
चंडीगढ़। अब शहर में किसी भी रोड शो, शोभायात्रा, नगर कीर्तन, ट्रेड फेयर और प्रदर्शनी जैसे आयोजनों की मंजूरी को डीसी ऑफिस लटका कर नहीं रख सकेगा। यूटी प्रशासन ने इसके लिए 25 दिन का समय तय कर दिया है। इन आदेशों का पालन समय पर हो, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।
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यूटी प्रशासन ने डीसी ऑफिस, कृषि, खेल और पशुपालन और मत्स्य विभाग की कई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया है। इसके लिए इन विभागों के कई सेवाओं के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत रोड शो, शोभायात्रा, नगर कीर्तन, ट्रेड फेयर आदि की डीसी ऑफिस की एमए ब्रांच को 25 दिन के अंदर इजाजत देनी होगी। इसमें तीन दिन एसएसपी, चीफ फायर ऑफिसर जैसे अधिकारियों को पत्र भेजकर एनओसी लेने के लिए होंगे। वहीं, एसएसपी, चीफ फायर ऑफिसर जैसे अधिकारियों को 15 दिन के अंदर डीसी ऑफिस को रिपोर्ट भेजनी होगी। डीसी ऑफिस को सात दिन में मंजूरी हर हाल में देनी होगी। इसमें सुपरिंटेंडेंट को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। शहर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और डिप्टी कमिश्नर को दूसरा अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है।
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स्टेडियम की बुकिंग के लिए 10 दिन का समय
कृषि विभाग में फर्म का नाम, स्वामित्व, परिसर बदलने पर 20 दिन का समय दिया गया है। इसमें लाइसेंसिंग ऑफिसर को नामित अधिकारी, एग्रीकल्चर विभाग के निदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और विभाग के सचिव को दूसरा अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। खेल विभाग में अलग-अलग स्टेडियम की बुकिंग के लिए 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसमें जूनियर इंजीनियर को नामित अधिकारी, जिला खेल अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और खेल विभाग के निदेशक को दूसरा अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। पशुपालन और मत्स्य विभाग में जानवर व पक्षियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने के लिए दो दिन तय किए गए हैं। इसमें वेटरिनरी ऑफिसर को नामित अधिकारी, संयुक्त निदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और निदेशक को दूसरा अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
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