{"_id":"eea0f5959d03b4fe0f258a9edc5edddd","slug":"now-12-36-per-cent-service-tax-on-services-of-gmada","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोगों को गमाडा ने दिया झटका, बढ़ाईं मुश्किलें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोगों को गमाडा ने दिया झटका, बढ़ाईं मुश्किलें
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Fri, 06 Jun 2014 11:41 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गमाडा ने अपनी सभी सेवाओं पर सर्विस पर 12.36 प्रतिशत टैक्स लागू कर दिया है। इसे एक जुलाई 2012 से लागू किया गया है। संपत्ति पर यह बकाया टैक्स मौजूदा मालिक से वसूला जाएगा।
विज्ञापन
गमाडा के इस फैसले से शहर के प्रॉपर्टी बाजार को भी झटका लगा है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोग इसके विरोध में आ गए हैं।
इस फैसले का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जिन्होंने कोई ऐसी संपति अपने नाम ट्रांसर्फर करवाई है, जो कि जुलाई 2012 से अब तक पहले भी ट्रांसफर हो चुकी है।
विज्ञापन
बनता बकाया टैक्स मौजूदा मालिकों से ही वसूला जाएगा। गमाडा के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि सर्विस टैक्स लागू हो गया है।
गमाडा द्वारा दी जाने वाली सारी सेवाएं इसके दायरे में हैं। गमाडा द्वारा प्लॉट या फ्लैट की खरीद फरोख्त के समय संपति की अलॉटमेंट कीमत का ढाई फीसदी लेकर संपति नए मालिक के नाम की जाती है।
विज्ञापन
इन सेवाओं पर 12.36 फीसदी टैक्स
लीगल फीस पेएबल टू एडवोकेट
टावर इंस्टालेशन
इनकम टू रेंट ऑफ एसटीडी बूथ व अदर
कम्युनिटी सेंटर से आने वाली आमदन
लीज मनी
कंसल्टेंसी फीस
प्रोसेसिंग फी
ट्रांसर्फर फी
आरटीआई एंड आरटीआई डॉक्यूमेंट फी
इनपर 3.9 फीसदी
बिल्ट-अप-प्रॉपर्टी, बिल्ट-अप-बूथ या पूरब अपार्टमेंट्स