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ऋतिक संग डिनर न कराने पर कोका कोला को नोटिस

Tue, 18 Aug 2015 02:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला Updated Tue, 18 Aug 2015 02:41 PM IST
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notice to coca cola company on refusing to arrange dinner with hrithik roshan

फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ डिनर करवाने का वादा कर मुकरने वाली कोका कोला कंपनी को चंडीगढ़ में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। केस 15 साल पुराना है। मामला कंपनी द्वारा आयोजित किए गए कांटेस्ट का था। यह कांटेस्ट सन् 2000 में कराया गया था, जिसे जीतने वाला फिल्म स्टार ऋतिक रोशन के साथ डिनर करेगा।

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कांटेस्ट को पंचकूला की शिखा मोंगा ने जीता था, लेकिन ऋतिक रोशन से उसकी मुलाकात नहीं कराई गई। इसके बाद महिला ने ढाई करोड़ मुआवजे की मांग करते हुए कंपनी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा दिया। सिविज जज केके जैन ने शिखा मोंगा के 12 साल पुराने आवेदन को स्वीकार करते हुए भी एक नोटिस जारी किया।
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इस नोटिस के तहत शिखा को 2.43 लाख कोर्ट की फीस भरने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि शिखा गरीब है और वह कोर्ट की फीस नहीं भर सकती। इस मामले को लेकर कोका कोला कंपनी को 18 अगस्त को जवाब दाखिल करने को कहा गया था।

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2000 में हुआ था कांटेस्ट, पंचकूला की शिखा ने जीता था

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अपनी शिकायत में शिखा ने बताया कि कंपनी ने सन् 2000 में एक कांटेस्ट आयोजित किया गया। कांटेस्ट जीतने वाले को ‌एक्टर ऋतिक रोशन के साथ डेट पर जाने का मौका मिलना था। उत्साहित ‌होकर मैंने कांटेस्ट में हिस्सा लिया। अपनी पॉकेट मनी से कोका कोला की बोतलें खरीदीं। नतीजा, मैंने 22 मई 2000 को कांटेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता।

शिखा ने बताया कि प्राइज जीतने पर वह बहुत खुश थी और ऋतिक रोशन से मुलाकात की आस लेकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कंपनी के मा‌र्केटिंग ऑफिस पहुंच गई। वहां मैनेजर ने उसे ऋतिक रोशन से मुलाकात की बजाय 5 लाख ऑफर किए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ, जबकि मुझे 5 लाख के ईनाम का नहीं बल्कि ऋतिक रोशन से मुलाकात की चाहत थी।

शिखा ने बताया कि उसने कंपनी को ‌कई लेटर लिखे और वायदा पूरा करने का आग्रह किया, लेकिन कंपनी ने उसकी बात नहीं मानी। शिखा ने बताया कि कंपनी का ये रवैया देखकर वह बहुत आहत हुई। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बदनाम होना पड़ा। वे सभी उसे झूठा समझने लगे। उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बार-बार ऋतिक से मुलाकात के बारे में पूछते थे। इसलिए उसने जिला अदालत में जून 2003 में मानहानि का दावा करते हुए याचिका दायर कर दी।

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