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मोदी की रैली को परमिश्ान देने पर डीसी को नोटिस
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 03 Apr 2014 02:01 AM IST
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भाजपा की भारत विजय रैली की परमीशन सेक्टर-34 के प्रदर्शनी मैदान में दिए जाने पर डीसी के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई हैै।
याचिका में कहा गया है कि इससे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की प्रशासन ने अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है। वकील मंदीप कौर ने सिविल जज के अदालत में जनहित याचिका में मांग की है कि आगे से किसी भी पार्टी को सेक्टर-25 के रैली ग्राउंड के अलावा दूसरे ग्राउंड में रैली करने की अनुमति न दी जाए।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाईन को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के 13 मई की तारीख तय की है।
याचिका में कहा कि 29 मार्च को भाजपा उम्मीदवार किरण खेर केप्रचार के लिए सेक्टर-34 के प्रदर्शनी मैदान में रैली को संबोधित करने नरेंद्र मोदी आए थे। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद बीजेपी को सेक्टर-34 में रैली की करने की इजाजत दी गई, जबकि सेक्टर-25 में रैली ग्राउंड ऐसी रैलियों के लिए है।
ऐसे में अदालत से मांग की गई है कि नरेंद्र मोदी की रैली को हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना माना जाए व चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश जारी किए जाएं की वह भविष्य में सेक्टर-25 के रैली ग्राउंड के कहीं भी इस प्रकार की रैली की इजाजत न दें।
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उल्लेख किया गया है कि सेक्टर-34 में ही पिछले 6 माह से धार्मिक संस्थाओं तक को ट्रैफिक जाम कारण बताकर इस प्रकार के कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी गई है। याचिका के मुताबिक शाईन ने इस रैली के संबंध में जवाब देते हुए कहा था कि चुनावों के दौरान हाईकोर्ट के आदेश नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाता है।
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याचिका में कहा गया है कि इससे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की प्रशासन ने अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है। वकील मंदीप कौर ने सिविल जज के अदालत में जनहित याचिका में मांग की है कि आगे से किसी भी पार्टी को सेक्टर-25 के रैली ग्राउंड के अलावा दूसरे ग्राउंड में रैली करने की अनुमति न दी जाए।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाईन को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के 13 मई की तारीख तय की है।
याचिका में कहा कि 29 मार्च को भाजपा उम्मीदवार किरण खेर केप्रचार के लिए सेक्टर-34 के प्रदर्शनी मैदान में रैली को संबोधित करने नरेंद्र मोदी आए थे। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद बीजेपी को सेक्टर-34 में रैली की करने की इजाजत दी गई, जबकि सेक्टर-25 में रैली ग्राउंड ऐसी रैलियों के लिए है।
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ऐसे में अदालत से मांग की गई है कि नरेंद्र मोदी की रैली को हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना माना जाए व चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश जारी किए जाएं की वह भविष्य में सेक्टर-25 के रैली ग्राउंड के कहीं भी इस प्रकार की रैली की इजाजत न दें।
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उल्लेख किया गया है कि सेक्टर-34 में ही पिछले 6 माह से धार्मिक संस्थाओं तक को ट्रैफिक जाम कारण बताकर इस प्रकार के कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी गई है। याचिका के मुताबिक शाईन ने इस रैली के संबंध में जवाब देते हुए कहा था कि चुनावों के दौरान हाईकोर्ट के आदेश नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाता है।