फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   no relief to Yo Yo Honey Singh from High Court in bscene song case

अश्लील गीत मामले में यो यो हनी सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Wed, 27 Apr 2016 06:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 27 Apr 2016 06:01 PM IST
विज्ञापन
no relief to Yo Yo Honey Singh from  High Court in bscene song case
yoyo honey singh - फोटो :

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि यू-ट्यूब पर फर्जी अकाउंट बनाए जाने की रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह सवाल गायक यो यो हनी सिंह की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान किया, जिसमें हनी सिंह ने नवांशहर में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सीएफएसएल रिपोर्ट आने तक एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन


गायक हनी सिंह पर एक अश्लील गीत ‘मैं बलात्कारी...’ गाने और उसे यू-ट्यूब पर अपलोड किए जाने के आरोप में नवांशहर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। हनी सिंह ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका में कहा है कि आपत्तिजनक गीत उन्होंने नहीं गाया था बल्कि यह गीत किसी और व्यक्ति ने गाया है और यू-ट्यूब में हनी सिंह के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर अपलोड किया गया है। हनी सिंह की इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस गीत की आवाज और इससे जुड़ी सीडी की जांच चंडीगढ़ स्थित सीएफएसएल से कराए जाने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन


मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी तक सीएफएसएल से जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए जांच रिपोर्ट आने तक मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस हरी पाल वर्मा ने कहा कि जब तक सीएफएसएल से जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश नहीं दिए जा सकते, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी जवाब तलब कर लिया कि यू-ट्यूब पर फर्जी अकाउंट बनाए जाने के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस आदेश के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई तक स्थगित कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed