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आरटीआई डालनी है तो पढ़ें ये राहत भरी खबर

Sat, 03 Jan 2015 04:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पानीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, पानीपत Updated Sat, 03 Jan 2015 04:26 PM IST
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 No Draft for RTI Related Information

आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उनको आरटीआई एक्ट के तहत किसी तरह की सूचना लेने के लिए पोस्टल ऑर्डर या ड्राफ्ट नहीं बनाना पड़ेगा।

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कार्यकर्ता इसकी फीस सीधे ही विभाग को नगदी के रूप में भी जमा करा सकेगा। कार्यकर्ताओं को इसी के आधार पर विभाग की ओर से सूचना देनी होगी।

सूचना आयोग ने आरटीआई को आसान और मजबूत बनाते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को पत्र के माध्यम अवगत करा दिया गया है।

आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग की सूचना ले सकता है। इसके लिए आवेदक को 50 रुपये की फीस पोस्टल ऑर्डर या फिर ड्राफ्ट के माध्यम देनी होती थी।
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