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पंजाब सरकार का फैसला: 15 मई तक बढ़ी बंदिशें, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगा प्रदेश में प्रवेश
Sun, 02 May 2021 07:46 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sun, 02 May 2021 07:46 PM IST
सार
15 मई तक सभी जरूरी वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। कार में एक समय में सिर्फ दो लोग ही यात्रा कर पाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से यह नई गाइडलाइन तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
पंजाब सरकार ने कोरोना के मद्देनजर रविवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। अब पंजाब में वे ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होगी। इसके साथ ही 15 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने को आदेश दिया है। कार में दो व्यक्ति ही यात्रा कर पाएंगे। इसी तरह, एक ही परिवार और एक ही घर में रहने वाले लोगों को छोड़कर स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर किसी अन्य सवार को जाने की अनुमति नहीं होगी। ये नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, पूरे राज्य में नए प्रतिबंध 2 से 15 मई तक लागू किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं (राशन), दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे अंडे, मांस, मोबाइल रिपेयर और केमिस्ट की दुकानों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। प्रयोगशालाओं, नर्सिंग होम और अन्य सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर भी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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राज्य में हवाई, रेल या सड़क मार्ग से प्रवेश करने वालों के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा। निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और टीकाकरण दो सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। कार और टैक्सी सहित सभी चार पहिया यात्री वाहनों में दो से अधिक व्यक्तियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने वाले वाहनों को छूट होगी।
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शादी में 10 लोगों को ही अनुमति
शादियों, शवदाह, अंतिम संस्कारों के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ बैंक में कोविड प्रबंधन में शामिल अधिकारियों के अतिरिक्त 50 फीसदी संख्या की गई है।
गांवों के लिए ठीकरी पहरा अनिवार्य
गांवों में रात और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सख्ती बरतने के लिए ठीकरी पहरे को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सब्जी मंडियों में सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन करवाया जाएगा। डीसी को सड़क के किनारे रेहड़ी और फड़ी वालों के आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है।
किसानों से अपील
गृह विभाग ने किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं से भी अपील की है कि वे टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, मॉल आदि में संख्या सीमित करने में मदद करें। धार्मिक स्थानों को प्रतिदिन शाम 6 बजे बंद किया जाएगा। साथ ही मंदिर, गुरुद्वारों मस्जिदों, चर्चों आदि में भी भीड़ नहीं करने को कहा गया है।
गांवों के लिए ठीकरी पहरा अनिवार्य
गांवों में रात और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सख्ती बरतने के लिए ठीकरी पहरे को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सब्जी मंडियों में सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन करवाया जाएगा। डीसी को सड़क के किनारे रेहड़ी और फड़ी वालों के आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है।
किसानों से अपील
गृह विभाग ने किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं से भी अपील की है कि वे टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, मॉल आदि में संख्या सीमित करने में मदद करें। धार्मिक स्थानों को प्रतिदिन शाम 6 बजे बंद किया जाएगा। साथ ही मंदिर, गुरुद्वारों मस्जिदों, चर्चों आदि में भी भीड़ नहीं करने को कहा गया है।
सार्वजनिक वाहनों में 50 फीसदी क्षमता
सार्वजनिक परिवहन (बसों, टैक्सियों, ऑटो) में संख्या को 50 फीसदी क्षमता तक सीमित कर दिया गया है। इस पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग को अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के साथ उड़नदस्ते गठित करने के लिए कहा गया है।
उल्लंघन पर होगा पर्चा, आयोजन स्थल होगा सील
सभी राजनीतिक समारोहों पर राज्य भर में पूर्ण प्रतिबंध लग दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आयोजकों और प्रतिभागियों के साथ आयोजन स्थल और टेंट हाउस के मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा ऐसे स्थानों को तीन महीने तक सील किया जाएगा।
5 दिन रहना होगा एकांतवास
जिन व्यक्तियों ने कहीं भी बड़े समारोहों (धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक) में भाग लिया है, उन्हें अनिवार्य रूप से पांच दिन के लिए घर से बाहर एकांतवास में रहना होगा। सभी शिक्षण संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ ड्यूटी में शामिल होंगे।
उल्लंघन पर होगा पर्चा, आयोजन स्थल होगा सील
सभी राजनीतिक समारोहों पर राज्य भर में पूर्ण प्रतिबंध लग दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आयोजकों और प्रतिभागियों के साथ आयोजन स्थल और टेंट हाउस के मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा ऐसे स्थानों को तीन महीने तक सील किया जाएगा।
5 दिन रहना होगा एकांतवास
जिन व्यक्तियों ने कहीं भी बड़े समारोहों (धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक) में भाग लिया है, उन्हें अनिवार्य रूप से पांच दिन के लिए घर से बाहर एकांतवास में रहना होगा। सभी शिक्षण संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ ड्यूटी में शामिल होंगे।