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Haryana Panchayat Election: नामांकन फीस का नया प्रारूप तय, 13 सितंबर को चुनाव की सूचना अफवाह
Fri, 19 Aug 2022 01:17 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 19 Aug 2022 01:17 AM IST
सार
सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पहले ही राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी कर चुकी है। अब यह अधिसूचना जारी होने पर 27 अगस्त तक आपत्तियां आएंगी और उसके बाद उन्हें दूर किया जाएगा। ऐसे में चुनाव की घोषणा सितंबर महीने में ही संभव है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : i stock
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनावों के लिए पंच से जिला परिषद पद के लिए नए सिरे से नामांकन फीस का प्रारूप तय कर दिया है। 17 अगस्त को विकास एवं पंचायत विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 27 अगस्त तक आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं। अगर कोई आपत्ति जताता है तो उसका निवारण करने के बाद प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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नए ड्राफ्ट रूल्स को हरियाणा पंचायती राज चुनाव संशोधन रूल्स, 2022 का नाम दिया गया है। इसके अनुसार एससी-बीसी और महिलाओं को सामान्य श्रेणी से आधी राशि भरनी होगी। सामान्य श्रेणी के पंच उम्मीदवार के लिए नामांकन फीस 250 रुपये रहेगी, महिला, एससी-बीसी उम्मीदवार को 125 रुपये भरने होंगे। सामान्य श्रेणी के सरपंच उम्मीदवार के लिए नामांकन फीस 500 रुपये तय की गई है। महिला, एससी-बीसी के लिए यह फीस 250 रुपये रहेगी।
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सामान्य श्रेणी के पंचायत समिति सदस्यों के लिए 750 और महिला, एससी-बीसी उम्मीदवारों को 375 रुपये बतौर नामांकन फीस जमा करवाने होंगे। सामान्य श्रेणी के जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए नामांकन फीस एक हजार रुपये और महिला, एससी-बीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। विभाग ने इस अधिसूचना को राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया है। नई फीस पर आने वाले आपत्तियों को दूर कर ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
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सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पहले ही राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी कर चुकी है। अब यह अधिसूचना जारी होने पर 27 अगस्त तक आपत्तियां आएंगी और उसके बाद उन्हें दूर किया जाएगा। ऐसे में चुनाव की घोषणा सितंबर महीने में ही संभव है।
13 सितंबर को पंचायत चुनाव की सूचना अफवाह
सोशल मीडिया पर चल रही हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायती चुनाव होने की सूचना को राज्य चुनाव आयोग ने अफवाह करार दिया है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तिथि के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। इसलिए इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से 13 सितंबर को हरियाणा पंचायत चुनाव की सूचना दी जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज को तेजी से वायरल किया जा रहा है कि सिरसा जिले की अहमदपुर ग्राम पंचायत को छोड़कर पूरे हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायत चुनाव का मतदान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने इस तरह की कोई सूचना जारी नहीं की है। डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जब भी पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान किया जाएगा तो उसकी आधिकारिक सूचना हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी।