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Hindi News ›   Chandigarh ›   New Containment Zones declared sectors including Dhanas Rambardar Manimajra arrival people except mandatory services

धनास, रामदरबार और मनीमाजरा समेत कई सेक्टरों में नए कंटेनमेंट जोन घोषित, इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के आने पर पाबंदी

Wed, 09 Sep 2020 12:13 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2020 12:13 AM IST
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New Containment Zones declared sectors including Dhanas Rambardar Manimajra arrival people except mandatory services
चंडीगढ़। शहर में दिनोंदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को विभिन्न सेक्टरों, धनास, रामदरबार और मनीमाजरा के कई घरों को कंटेनमेंट जोन बना दिया। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
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यूटी प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-15 के 42 घर, सेक्टर-19 के 2, सेक्टर-20 के 8, सेक्टर-21 के 5, सेक्टर-22 के 36, सेक्टर-23 के चार, सेक्टर-24 के 36, सेक्टर-27 के 9, सेक्टर-32सी के 18, सेक्टर-32डी के 5, सेक्टर-38 के 8, सेक्टर-41ए के 10, सेक्टर-42सी के 48, सेक्टर-43 के 18, सेक्टर-44ए के 8, सेक्टर-45ए के 47, सेक्टर-47 के 8, धनास की पुनर्वास कॉलोनी के 18, रामदरबार फेज 1 के 7 और मनीमाजरा में शांति नगर की गली नंबर 8 के 21 मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अलावा यूटी प्रशासन ने मनीमाजरा के माड़ीवाला टाउन के 13 घरों को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया है। प्रशासन ने इस इलाके में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को भी हटाने के आदेश जारी किए हैं। प्रभावित एरिया असेस्मेंट कमेटी की सिफारिश के बाद ही यूटी एडवाइजर ने ये आदेश जारी किए हैं।
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कंटेनमेंट जोन बनाए गए इलाकों में लागू होंगे सख्ती
जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर केके यादव, डीसी मंदीप सिंह बराड़, एसएसपी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज शामिल थे। इनकी सलाह के बाद ही इन एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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