फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   New Class of Evening Law will not place in PU

बुरी खबरः पीयू में अब इवनिंग में नहीं लगेगी लॉ की क्लास, अधिसूचना जारी

Fri, 14 Jul 2017 10:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 14 Jul 2017 10:06 AM IST
विज्ञापन
New Class of Evening Law will not place in PU
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। - फोटो : डेमो फोटो
पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाले नये शिक्षा सत्र से इवनिंग लॉ की पढ़ाई नहीं होगी। पीयू की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इवनिंग लॉ की टाइमिंग पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपत्ति जताई थी। इसी के चलते पीयू प्रबंधन ने इवनिंग लॉ बंद करने का फैसला लिया था।
विज्ञापन


हालांकि जो पहले से इवनिंग लॉ दूसरे और तीसरे साल में पढ़ रहे हैं, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। लेकिन इवनिंग में नई कक्षा शुरू नहीं होगी। पीयू केलॉ विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि नये सेशन से एलएलबी की सुबह की शिफ्ट साढ़े आठ बजे से चार बजे तक चलेगी और इवनिंग की नई कक्षा शुरू नहीं की जाएगी।
विज्ञापन


दरअसल पीयू में दो शिफ्ट में लॉ की पढ़ाई होती थी। इवनिंग लॉ में शहर का इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी वर्ग भी लॉ की पढ़ाई करते थे। लेकिन 2008 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया। एलएलबी के लिए एक सप्ताह में कम से कम 30 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य की गई, लेकिन इसके बावजूद पीयू में इवनिंग लॉ साढ़े पांच से सवा नौ बजे की टाइमिंग में चलती रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


अब इस सेशन से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्ती दिखाई तो पीयू प्रबंधन ने इवनिंग की टाइमिंग दोपहर एक बजे से करने का प्रस्ताव रखा। ताकि सप्ताह में 30 घंटे या रोजाना छह घंटे की पढ़ाई केनियम को पूरा किया जा सके, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। क्योंकि इवनिंग लॉ में वह तबका दाखिला लेता है, जो पांच बजे तक अपने दफ्तर में काम करने केबाद पढ़ने आ सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed