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Chandigarh News: बंद कमरे में हुई नयागांव नगर परिषद की बैठक, हद बढ़ाने का प्रस्ताव पास

Fri, 17 Mar 2023 01:30 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 17 Mar 2023 01:30 AM IST
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Nayagaon City Council meeting held in closed room, proposal to increase limit passed
नयागांव। वीरवार को नगर परिषद नयागांव की बैठक प्रधान बलविंदर कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में नगर परिषद की हद को बढ़ाने का एक प्रस्ताव लाया गया था। इसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद की बैठक एक बंद कमरे में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 21 में से कुल 18 पार्षद मौजूद थे। इस दौरान नगर परिषद दफ्तर के बाहर इलाके के कुछ लोग भी इकट्ठा हो रखे थे। पिछले दिनों गमाडा की ओर से जारी किए गए पब्लिक नोटिस के बाद इन लोगों को अपना आशियाना बचाने की चिंता लगी हुई थी। इसलिए वह नगर परिषद की मीटिंग में पार्षदों से यह प्रस्ताव पास करने की गुहार लगा रहे थे।
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राह नहीं है आसान
पहले भी एक बार नगर परिषद नयागांव की ओर से इसी प्रकार एक प्रस्ताव मंजूर कर भेजा गया था लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का हवाला देकर वह प्रस्ताव रद्द कर दिया था। इसलिए लोगों की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में परिषद हद बढ़ाने के खिलाफ
सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट में एक मामला दाखिल हुआ था। इसमें नगर काउंसिल नयागांव की हद गांव मसोल तक बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद नगर परिषद की हद को बढ़ाने के आदेश भी जारी कर दिए थे लेकिन इन आदेशों के खिलाफ नगर परिषद नयागांव खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी। अभी भी हाईकोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है।
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भोले-भाले लोगों से खिलवाड़
अगर यह इलाका नगर परिषद की हद में आता है तो इससे इस इलाके में चंडीगढ़ पेरीफेरी एक्ट हट जाएगा। फिर भी इन इलाकों में अलग-अलग जगह पर पंजाब भूमि संरक्षण कानून, वन विभाग की धारा चार और पांच, वन्य जीव संरक्षण कानून के साथ-साथ कई कानूनी अड़चनें हैं। सुप्रीम कोर्ट में नगर परिषद नयागांव बनाम आनंदी देवी और अन्य के मामले में रोक लगी हुई है। यह मामला हद बढ़ाने से संबंधित है। नगर परिषद नयागांव के ज्यादातर पार्षद प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। उन्होंने भोले वाले लोगों को फंसा कर इस इलाके में जमीन बेच रखी है अब यह प्रस्ताव पास कर उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है।- कमलदीप सिंह, वकील
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