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पंजाब: नवजोत सिंह सिद्धू को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, आईटी कमिश्नर का आदेश रद्द

Fri, 03 Dec 2021 08:42 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 03 Dec 2021 08:42 PM IST
सार

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर का आदेश रद्द कर नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। इससे पहले आयकर विभाग की समीक्षा को चुनौती देने वाली रिवीजन को कमिश्नर ने खारिज कर दिया था।

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Navjot Singh Sidhu gets big relief from High Court
नवजोत सिंह सिद्धू। (फाइल फोटो)

विस्तार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया है। कमिश्नर ने 2016-17 की आय की गलत समीक्षा के खिलाफ सिद्धू की अपील को खारिज किया था। हाईकोर्ट ने अब कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह नए सिरे से सिद्धू की याचिका पर सुनवाई कर निर्णय लें।

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नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकोर्ट को बताया था कि उन्होंने 2016-17 के लिए अपनी आय 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 रुपये बताई थी और कर जमा करवा दिया था। उन्हें तब हैरानी हुई, जब आयकर विभाग ने 13 मार्च 2019 को उन्हें बताया कि उनकी आय उस वर्ष के दौरान 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रुपये थी। 
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सिद्धू ने आय की समीक्षा के खिलाफ आयकर आयुक्त के समक्ष रिवीजन दाखिल कर चुनौती दी। इस रिवीजन को 27 मार्च 2021 को खारिज कर दिया गया। सिद्धू ने बताया कि उन्होंने जो रिवीजन दाखिल की थी, वह बेहद मामूली आधार पर कमिश्नर ने खारिज की थी। कमिश्नर का कहना था कि केवल विशेष परिस्थिति में ही रिवीजन दायर की जा सकती है। 
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सिद्धू ने हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वह रिवीजन दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इनकम टैक्स कमिश्नर के 27 मार्च के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें नए सिरे से रिवीजन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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