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चंडीगढ़ में नेशनल लोक अदालत, निपटाए गए 4,437 केस
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Sun, 13 Mar 2016 09:05 AM IST
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
चंडीगढ़ में सेक्टर-43 की जिला अदालत में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 19 बैंच के माध्यम से 4,437 केसों का निपटारा किया गया। 4,011 केस ट्रैफिक चालान से संबंधित थे। ट्रैफिक चालानों के निपटारे में एक लाख 75 हजार पांच सौ रुपये के लगभग जुर्माना राशि इकट्ठी की गई।
एसटीए और शॉप एक्ट से जुड़े केसों में 2,80,800 रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए। सिविल, रेंट से लेकर सिविल, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आपराधिक शिकायत व अनट्रेस रिपोर्ट से जुड़े 85 केसों का निपटारा किया गया।
दुष्कर्म पीड़िताओं को मुआवजे के आदेश
लोक अदालत में जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी सचिव ने दुष्कर्म से जुड़े पांच केसों में पीड़िताओं को तीन-तीन लाख रुपये बतौर मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए। यह राशि जारी करने के लिए डीसी और कलेक्टर को निर्देश दिए गए।
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स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन न्यायाधीश सूर्या कांत, सत्र न्यायाधीश, लीगल अथॉरिटी के सदस्य सचिव लाल चंद और सीजेएम अनुभव शर्मा ने लोगों से अपील की कि ऐसी लोक अदालतों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाएं।
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एसटीए और शॉप एक्ट से जुड़े केसों में 2,80,800 रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए। सिविल, रेंट से लेकर सिविल, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आपराधिक शिकायत व अनट्रेस रिपोर्ट से जुड़े 85 केसों का निपटारा किया गया।
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दुष्कर्म पीड़िताओं को मुआवजे के आदेश
लोक अदालत में जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी सचिव ने दुष्कर्म से जुड़े पांच केसों में पीड़िताओं को तीन-तीन लाख रुपये बतौर मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए। यह राशि जारी करने के लिए डीसी और कलेक्टर को निर्देश दिए गए।
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स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन न्यायाधीश सूर्या कांत, सत्र न्यायाधीश, लीगल अथॉरिटी के सदस्य सचिव लाल चंद और सीजेएम अनुभव शर्मा ने लोगों से अपील की कि ऐसी लोक अदालतों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ उठाएं।