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MSG आज से सिनेमाघरों में, धारा 144 लागू
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़/रोहतक
Updated Fri, 13 Feb 2015 09:09 AM IST
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डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की फिल्म एमएसजी: द मैसेंजर का शुक्रवार को प्रदेश सहित देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन होगा। सिखों के विरोध के चलते प्रदेशभर में तनाव के हालात हैं।
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ऐसे में हरियाणा पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बन गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंगल ने जहां कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी, वहीं जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न देकर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखें।
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फिल्म को लेकर डेरा प्रेमियों में जबर्दस्त उत्साह है, जिन-जिन जिलों में प्रर्दशन हो रहा है, वहां के सिनेमा घरों में अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। सिरसा, डबवाली, अंबाला सिटी, हिसार, करनाल, रोहतक, सोनीपत, फतेहाबाद सहित सभी जिलों में सिनेमा घरों के आसपास पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। उधर अंबाला कैंट में फिल्म का प्रदर्शन नहीं होगा।
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पुलिस महानिदेशक ने फिल्म के प्रदर्शन को लेकर सभी रेंज महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने जिले के सिनेमाघरों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करें। इसे देखते हुए विभिन्न जिलों में धारा 144 लगाने के साथ सिनेमा घरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
प्रदर्शन से पहले अनुमति जरूरी
डीजीपी सिंगल ने बताया कि जलसे, जुलूस, धरना इत्यादि करने से पहले धारा 69 हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 के तहत पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त पुलिस से आवश्यक अनुमति जरूरी है।
यशपाल सिंगल, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने बताया कि राज्य निवासियों से अपील है कि वे इस फिल्म को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और यदि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने का संदेह होता है या घटती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दें।