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सांसद दुष्यंत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ पहुंचे कोर्ट, दायर किया मानहानि का मुकदमा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
Updated Sun, 08 Jul 2018 03:00 PM IST
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सांसद दुष्यंत चौटाला
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मानहानि के मामले में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला शनिवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खिलाफ अदालत पहुंचे। मंत्री अनिल विज के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने दुष्यंत के केस की सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में दवा घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोटाले की जांच करवाने के बजाय सांसद को ही नशेड़ी बताते हुए किसी नशा मुक्ति केंद्र से इलाज कराने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी। इस पर सांसद ने स्वास्थ्य मंत्री को मानहानि का नोटिस दिया था।
इसकी समय सीमा पूरी होने पर सांसद चौटाला ने शनिवार को हिसार अदालत पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत केस दायर किया है। अदालत में शनिवार को इस मामले की सुनवाई हुई और आगामी कार्यवाही के लिए 14 अगस्त की पेशी निर्धारित की। इसी दिन सांसद दुष्यंत की तरफ से गवाही पेश की जाएगी। इन धाराओं में अपराध सिद्ध होने पर दो साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
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जानिए क्या हुआ था
18 मार्च को सांसद दुष्यंत चौटाला ने स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये के दवा एवं उपकरण की खरीद मामले में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले के आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीन अप्रैल 2018 को सांसद दुष्यंत चौटाला को पत्रकारवार्ता में नशेड़ी बताते हुए किसी नशा मुक्ति केंद्र से अपना इलाज कराने की बात कही थी। सांसद ने मंत्री को नोटिस जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। अनिल विज की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया।
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दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में दवा घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सरकार और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोटाले की जांच करवाने के बजाय सांसद को ही नशेड़ी बताते हुए किसी नशा मुक्ति केंद्र से इलाज कराने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी। इस पर सांसद ने स्वास्थ्य मंत्री को मानहानि का नोटिस दिया था।
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इसकी समय सीमा पूरी होने पर सांसद चौटाला ने शनिवार को हिसार अदालत पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत केस दायर किया है। अदालत में शनिवार को इस मामले की सुनवाई हुई और आगामी कार्यवाही के लिए 14 अगस्त की पेशी निर्धारित की। इसी दिन सांसद दुष्यंत की तरफ से गवाही पेश की जाएगी। इन धाराओं में अपराध सिद्ध होने पर दो साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
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जानिए क्या हुआ था
18 मार्च को सांसद दुष्यंत चौटाला ने स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये के दवा एवं उपकरण की खरीद मामले में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले के आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीन अप्रैल 2018 को सांसद दुष्यंत चौटाला को पत्रकारवार्ता में नशेड़ी बताते हुए किसी नशा मुक्ति केंद्र से अपना इलाज कराने की बात कही थी। सांसद ने मंत्री को नोटिस जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। अनिल विज की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया।