फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   moga bus issue: highcourt issue notice orbit bus owner

ऑर्बिट कांड: पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस

Thu, 07 May 2015 02:26 PM IST
Updated Thu, 07 May 2015 02:26 PM IST
विज्ञापन
moga bus issue: highcourt issue notice orbit bus owner

मोगा में ऑर्बिट बस में छेड़छाड़ के बाद नाबालिग को चलती बस से बाहर फेंकने के मामले में हाईकोर्ट ने ऑर्बिट बस के मालिक और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

विज्ञापन

साथ ही, पंजाब सरकार से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हाईकोर्ट ने सभी सरकारी और प्राइवेट बसों के रूट के बयोरा भी तलब किया है। साथ ही, प्राइवेट बसों के मालिकों की पूरी जानकारी भी मांगी है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा और एडवोकेट आरएस बैंस को मामले में एमकिस कुरे नियुक्त किया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से लिए गए स्व: संज्ञान के मामले की सुनवाई आज हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस लीजा गिल की डिवीजन बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


गौरतलब है कि जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की ओर से मामले में खुद को अलग करने के कारण जस्टिस एसके मित्तल की डिवीजन बेंच ने मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया था।
हाईकोर्ट ने यह स्व: संज्ञान मोहाली के राजकुमार लूथर की ओर से एक्टिंग चीफ जस्टिस को लिखे पत्र पर लिया था। उन्होंने पत्र में कहा था कि वह मोगा कांड से आहत हैं। आग्रह किया था कि इस मामले में हाईकोर्ट संज्ञान लेकर ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

सुच्चा सिंह छोटेपुर की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज

moga bus issue: highcourt issue notice orbit bus owner

हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष सुच्चा सिंह छोटेपुर की अर्जी खारिज कर दी है। छोटेपुर ने एडवोकेट आरएस बैंस के माध्यम से अर्जी दाखिल करके प्रतिवादी बनने की मांग की थी। यह मांग भी की थी कि हाईकोर्ट की निगरानी में मोगा कांड की न्यायिक जांच हो। छोटेपुर ने अर्जी में आरोप लगाया था कि सरकार पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रही है। लिहाजा, पीड़ित पक्ष को केंद्रीय बलों की सुरक्षा दी जाए।

छोटेपुर ने यह भी कहा था कि जैसे दिल्ली के निर्भया कांड में बस कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उसी प्रकार बगैर भेदभाव के ऑर्बिट बस के मालिकों पर भी मामला दर्ज किया जाए। उधर, स्व: संज्ञान मामले में एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि पंजाब में निजी बसों के रूट व परमिट तय करने के लिए जज की अध्यक्षा में कमेटी गठित हो और यही कमेटी निजी लग्जरी बसों के किराए तय करे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed