चंडीगढ़। मेयर चुनाव कराने की तिथि को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मेयर चुनाव कराने की तिथि को लेकर बहस चल रही है, दूसरी तरफ नगर निगम ने छह फरवरी को मेयर चुनाव कराने के लिए मिनट-टु-मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश के अनुसार छह फरवरी को सुबह 11 बजे सेक्टर-17 स्थित नगर निगम कार्यालय के असेंबली हॉल में मेयर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सुबह 11 तक सभी पार्षदों को अपनी-अपनी सीट पर बैठना होगा। इसके बाद 11:02 बजे नगर निगम की संयुक्त आयुक्त चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को आमंत्रित करेंगे और फिर उनकी निगरानी में मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी के आदेश पर मेयर चुनाव के लिए मतदान होंगे। सभी 35 पार्षद और सांसद किरण खेर चुनाव के लिए बारी-बारी से वोट करेंगे। मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा, जिसमें किसी भी पार्षद को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान के बाद वोटों की गिनती होगी और फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा मेयर पद पर विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। जो भी मेयर बनेगा, उसे संयुक्त आयुक्त की ओर से मेयर की सीट पर बैठाया जाएगा और इसके बाद वह सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। इसके लिए सभी 35 पार्षद और सांसद बारी-बारी से वोट देंगे और नतीजे की घोषणा होगी। राष्ट्रगान के साथ चुनाव प्रक्रिया का समापन होगा। आदेश की कॉपी यूटी प्रशासक के सलाहकार व गृह सचिव नितिन कुमार यादव, वित्त सचिव विजय नामदेवराव जड़े, आयुक्त आनिंदिता मित्रा, चंडीगढ़ पुलिस के आईजी और एसएसपी को भी भेजी गई है।