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पार्किंग से वाहन चोरी हो या खो जाने पर मार्केट कमेटी होगी जिम्मेदार, समझौता मंजूर नहीं

Fri, 06 Aug 2021 01:48 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 06 Aug 2021 01:48 AM IST
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Market committee will be responsible if the vehicle is stolen or lost from the parking lot, agreement not accepted
चंडीगढ़। अतिरिक्त आयुक्त एसके जैन ने सोमवार को 18 मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रतिनिधियों को दिए समझौता पत्र में साफ-साफ लिखा है कि कमेटी लोगों से शुल्क ले सकती है, लेकिन वाहन चोरी या खो जाने पर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी कमेटी की होगी। प्रतिनिधियों ने समझौते का विरोध करते हुए कहा कि ग्राहकों को सुविधा देना हमारा उद्देश्य है, न कि मुनाफा कमाना, इसलिए समझौता मंजूर नहीं है। अब 13 अगस्त को फिर बैठक बुलाई गई है।
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शहर की 89 पेड पार्किंग की तरह नगर निगम मार्केट कमेटी की पार्किंग को भी चलाना चाहता है। इसके लिए निगम ने कुछ मार्केट के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सुझाव जानने के साथ एक समझौता पत्र थमा दिया। व्यापार मंडल के निगम कमेटी के चेयरमैन संजीव चड्ढा ने कहा कि ग्राहकों को सुविधा देने के उद्देश्य से प्रस्ताव ठीक है, लेकिन समझौते की शर्तों को नहीं माना जा सकता है। सेक्टर-19 सदर मार्केट के प्रधान नरेंद्र सिंह ने कहा कि यहां पार्किंग में काफी वेंडर बैठे हैं। पुलिस तक का जोर चलता नहीं, ऐसे में किसी झगड़े के लिए जिम्मेदार कौन होगा। पालिका मार्केट के प्रधान नरेश जैन ने कहा कि दुकानदार पार्किंग संभालेगा तो काम कैसे करेगा।
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निगम की शर्तें
- एक साल के लिए मार्केट कमेटी निगम से करेगी समझौता
- मार्केट में आने वाले लोगों से कमेटी शुल्क ले सकेगी
- पार्किंग फीस की शिकायत पर निगम किसी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र अधिकार रखेगी
- पार्किंग में सफाई व्यवस्था अनिवार्य होगी
- पार्किंग में कमेटी के सदस्यों के अलावा वहां आने वाले ग्राहक ही गाड़ी खड़ी कर सकेंगे
- पार्किंग में ज्यादा से ज्यादा वाहन रखने होंगे
- तीसरे व्यक्ति को कमेटी पार्किंग का ठेका नहीं देगी
- अव्यवहार की घटना या अव्यवस्था के लिए किसी जिम्मेदार को नियुक्त करना होगा
- पार्किंग निगम की संपत्ति है। इस पर किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा
- वाहन चोरी या टूटने की जिम्मेदारी कमेटी की होगी।
- लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। वाहन प्रवेश और निकासी की व्यवस्था हो।
- सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक पार्किंग का संचालन होगा
- निगम के अधिकारी कभी भी पार्किंग का निरीक्षण कर सकते हैं
- निगम कभी भी कमेटी से समझौता खत्म कर सकती है
- पार्किंग में कोई विज्ञापन नहीं लगाया जा सकता है
- पार्किंग में पानी या बिजली कनेक्शन का अलग शुल्क देना होगा
- किसी विवाद की स्थिति में चंडीगढ़ अदालत में निपटारा होगा
इन मार्केट के प्रतिनिधि रहे शामिल
अश्वनी खन्ना सेक्टर-32 डी, चरनजीव सिंह सेक्टर-44 डी, सुरेंदर आहूजा सेक्टर-23 सी, मोहिंदर सिंह सेक्टर-20 सी, गुरिंदर सिंह, केएन गोसाईं सेक्टर-27 सी, धर्मपाल गर्ग सेक्टर 22 डी, सुरेश बंसल मनीमाजरा, दिवाकर सनूजा सेक्टर-11 डी, विजय जोहन सेक्टर-44 डी, सुखपाल सिंह सेक्टर-21 सी, जगजीत सिंह सेक्टर-19 डी, नरेश जैन पालिका मार्केट, नरेंद्र सिंह सदर मार्केट, रामलाल सेक्टर-45 बी, संजीव चड्ढा सेक्टर-17 डी, इंदरजीत सिंह सेक्टर-19 सी, अजय जोशी सेक्टर-22 ए, पवन कुमार सेक्टर-21 सी, संदीप बंसल सेक्टर-36 डी मौजूद रहे।
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क्या कहते हैं अधिकारी
मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। कई बार बाजार में जाम लग जाता है। उससे निराकरण के लिए मार्केट की पार्किंग को भी व्यवस्थित करना चाहते हैं। 13 अगस्त को बैठक में इस पर नतीजा निकलने की उम्मीद है।
-एसके जैन, अतिरिक्त आयुक्त
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