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स्कूल के पास तंबाकू उत्पाद बिके तो इन पर गिरेगी गाज, सख्त फरमान
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Fri, 12 Aug 2016 10:00 PM IST
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- फोटो : getty images
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विद्यार्थियों को तंबाकू के प्रभावों से बचाने के लिए सेहत विभाग ने शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू मुक्त मुहिम का आगाज किया है। इसके पहले चरण में शहरी क्षेत्र के स्कूल, कॉलेजों व अन्य संस्थाओं के सौ गज के घेरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस काम में समाजसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इस मामले को लेकर तंबाकू कंट्रोल कमेटी की मीटिंग नोडल अफसर एचएस ओबराय की अगुवाई में हुई। मीटिंग में जेनरेशन सेवियर एसोसिएशन के डिवीजन को-ऑर्डिनेटर हरप्रीत सिंह, कलगीधर सेवक जत्थे के प्रधान जेपी सिंह, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्किल के उपप्रधान जेपी सिंह और क्षेत्र सचिव जोगिंदर सिंह ने शिरकत की।
ओबराय ने बताया कि सेहत विभाग की सचिव विन्नी महाजन के दिशा निर्देशों के तहत डिप्टी कमिश्नर डीएस मांगट की अगुवाई में मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट-2003 की धारा-6बी के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी दीवार के सौ गज के घेरे के अंदर कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है।
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नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदार को जुर्माना होगा, साथ ही स्कूल प्रिंसिपल को भी जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि स्कूल के पास तंबाकू उत्पाद बेचने से रोकने की जिम्मेदारी उनकी है। इस मौके पर बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंटरी व सेकेंडरी के साथ भी मीटिंग की जा चुकी है। इस काम के लिए समाजसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। फार्मासिस्ट तंबाकू कंट्रोल सरबजीत सिंह ने स्कूल प्रिंसिपलों से अपील की है कि वे अपने स्कूल के नजदीक जांच करें। साथ ही खामियों को तुरंत दूर करें।
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इस काम में समाजसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इस मामले को लेकर तंबाकू कंट्रोल कमेटी की मीटिंग नोडल अफसर एचएस ओबराय की अगुवाई में हुई। मीटिंग में जेनरेशन सेवियर एसोसिएशन के डिवीजन को-ऑर्डिनेटर हरप्रीत सिंह, कलगीधर सेवक जत्थे के प्रधान जेपी सिंह, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्किल के उपप्रधान जेपी सिंह और क्षेत्र सचिव जोगिंदर सिंह ने शिरकत की।
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ओबराय ने बताया कि सेहत विभाग की सचिव विन्नी महाजन के दिशा निर्देशों के तहत डिप्टी कमिश्नर डीएस मांगट की अगुवाई में मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट-2003 की धारा-6बी के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी दीवार के सौ गज के घेरे के अंदर कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है।
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नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदार को जुर्माना होगा, साथ ही स्कूल प्रिंसिपल को भी जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि स्कूल के पास तंबाकू उत्पाद बेचने से रोकने की जिम्मेदारी उनकी है। इस मौके पर बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंटरी व सेकेंडरी के साथ भी मीटिंग की जा चुकी है। इस काम के लिए समाजसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। फार्मासिस्ट तंबाकू कंट्रोल सरबजीत सिंह ने स्कूल प्रिंसिपलों से अपील की है कि वे अपने स्कूल के नजदीक जांच करें। साथ ही खामियों को तुरंत दूर करें।