फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Lover couple filed a petition in the Punjab and Haryana High Court for securit

चंडीगढ़: पति नशेड़ी इसलिए थामा प्रेमी का हाथ, जोड़े ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से की सुरक्षा की फरियाद

Fri, 24 Sep 2021 01:43 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 24 Sep 2021 01:43 AM IST
सार

लुधियाना के प्रेमी जोड़े ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने भी पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। 

विज्ञापन
Lover couple filed a petition in the Punjab and Haryana High Court for securit
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महिला ने पति को नशेड़ी बताते हुए प्रेमी के साथ सहमति संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) में रहने के लिए सुरक्षा हेतू पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। लुधियाना निवासी प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सहमति संबंध में रह रहे हैं। 

विज्ञापन


यह भी पढ़ें- कैप्टन अमरिंदर के नए खुलासे: कहा- तीन हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी, सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा
विज्ञापन


महिला ने बताया कि वह 25 साल की है और पहले से शादीशुदा है। उसका पति शराब पीता है और ड्रग्स भी लेता है। इस सब से परेशान होकर उसने अपने प्रेमी का हाथ थामते हुए साथ रहने का निर्णय लिया है लेकिन इस संबंध से दोनों के घरवाले खुश नहीं है और उनकी जान को खतरा बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ में दिखा वायुसेना का शौर्य: सुखना लेक के ऊपर गरजे राफेल व चिनूक, मौसम के कारण नहीं उड़े सूर्यकिरण

हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो बालिग हैं और देश का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस अधिकार की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में आयु के सबूत के तौर पर आधार कार्ड लगाया गया है जो आयु का पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए दोनों की आयु को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed