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कोरोना से अपनों को खोया, मुआवजे के लिए अब घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
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चंडीगढ़। कोरोना की वजह से जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो अब मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूटी प्रशासन ने आवेदन करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार शहर में 1076 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। इन सभी लोगों को 50 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
आवेदन करने में अगर किसी को समस्या आ रही है तो उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने यूजर मैनुअल गाइड भी तैयार की है। इसे https://chandigarhdistrict.nic.in/document/compensationform/ पर जाकर डाउनलोड या देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए https://chandigarhdistrict.nic.in/apply-compensation-to-the-next-kin-of-covid-19-deceased/ पर जाना होगा। पोर्टल पर सबसे पहले लोगों को रजिस्टर्ड करना होगा, जिसके लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद उन्हें आवेदन करना होगा। पहले तो कोरोना से मृत व्यक्ति के संबंध में जानकारी और उसका आधार नंबर देना होगा। साथ ही कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के कानूनी वारिसों का विवरण दिया जाएगा। इसके बाद मृतक के वारिस के संबंध में भी जानकारी देनी होगी और उसके आधार नंबर व बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी देनी होगी। आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत है, उनमें मृतक का आईडी प्रूफ, आवेदक का आईडी प्रूफ, मृतक और आवेदक का रिलेशन संबंधी आईडी कार्ड, कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु के कारणों का मेडिकल सर्टिफिकेट, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट व कैंसिल चेक है।
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आवेदन करने में अगर किसी को समस्या आ रही है तो उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने यूजर मैनुअल गाइड भी तैयार की है। इसे https://chandigarhdistrict.nic.in/document/compensationform/ पर जाकर डाउनलोड या देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए https://chandigarhdistrict.nic.in/apply-compensation-to-the-next-kin-of-covid-19-deceased/ पर जाना होगा। पोर्टल पर सबसे पहले लोगों को रजिस्टर्ड करना होगा, जिसके लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होगा। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद उन्हें आवेदन करना होगा। पहले तो कोरोना से मृत व्यक्ति के संबंध में जानकारी और उसका आधार नंबर देना होगा। साथ ही कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के कानूनी वारिसों का विवरण दिया जाएगा। इसके बाद मृतक के वारिस के संबंध में भी जानकारी देनी होगी और उसके आधार नंबर व बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी देनी होगी। आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत है, उनमें मृतक का आईडी प्रूफ, आवेदक का आईडी प्रूफ, मृतक और आवेदक का रिलेशन संबंधी आईडी कार्ड, कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट, मृत्यु के कारणों का मेडिकल सर्टिफिकेट, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट व कैंसिल चेक है।
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