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हमला कर लूटने के मामले में 2 को 4-4 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Tue, 16 Feb 2016 11:45 AM IST
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लूट के मकसद से दो युवकों पर चाकू से हमला करने के मामले में जिला अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है।
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दोनों दोषी आमिर खान और भगवान दास मनीमाजरा के रहने वाले हैं। कोर्ट ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों के खिलाफ मनीमाजरा थाने में 28 सितंबर 2013 को केस दर्ज किया गया था।
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पुलिस को दी शिकायत में मनीमाजरा निवासी शकील अहमद ने कहा था कि वह मोटर मार्केट में अपनी बुआ के बेटे मंसूर अली के साथ पेंटर काम करता है। 28 सितंबर की रात करीब 9 बजे वह काम खत्म कर घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में झुग्गी झोपड़ियों के पास 4-5 लड़के उनके पास आए। इनमें आमिर, भगवान दास और धर्मपाल के अलावा कुछ अन्य भी शामिल थे। उन्होंने उन्हें घेर लिया और कहा कि उनके पास जितने भी रुपये हैं उन्हें दे दें।
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मंसूर ने इसका विरोध किया तो आमिर ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। शकील उसे बचाने के लिए लपका तो आरोपियों में शामिल एक नाबालिग ने उसकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया।
इसके बाद सभी आरोपियों ने उन पर चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इससे उनके सिर, गले और पीठ पर चोट आई। वहीं उनके शोर मचाने पर आरोपी शकील के गले से सोने की चेन व अन्य सामान लूट ले गए।
घटना की सूचना पर पीसीआर की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वहां से शकील की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। शकील के होश में आने के बाद पुलिस ने आमिर, भगवान दास, धर्मपाल और एक नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज किया था। धर्मपाल को कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है, वहीं नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चल रहा है।