{"_id":"6ac5607c1e83fb80370e3d0b","slug":"laborer-struck-by-unidentified-vehicle-dies-chandigarh-news-c-71-1-mli1017-147682-2026-10-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: मजदूर को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: मजदूर को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत
विज्ञापन
जीरकपुर। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय मजदूर की नौ दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव शेखनमाजरा निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। वह 26 सितंबर को हादसे में घायल हुआ था और चंडीगढ़ के सेक्टर-32 अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने मृतक की पत्नी अमरजीत कौर के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दिए बयान में अमरजीत कौर ने बताया कि 26 सितंबर को गुरप्रीत सिंह निजी काम से मोटरसाइकिल पर जीरकपुर आया था। रात करीब नौ बजे घर लौटते समय एकेएम पैलेस के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजन उसे पहले निजी चिकित्सक के पास ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर 29 सितंबर को राजपुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से दो दिन बाद उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-32 अस्पताल रेफर कर दिया गया। दो अक्तूबर को अस्पताल में भर्ती गुरप्रीत सिंह की पांच अक्तूबर को उपचार के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन
मृतक की पत्नी ने पुलिस से आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 324(4) और 106(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
पुलिस को दिए बयान में अमरजीत कौर ने बताया कि 26 सितंबर को गुरप्रीत सिंह निजी काम से मोटरसाइकिल पर जीरकपुर आया था। रात करीब नौ बजे घर लौटते समय एकेएम पैलेस के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन
परिजन उसे पहले निजी चिकित्सक के पास ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर 29 सितंबर को राजपुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से दो दिन बाद उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-32 अस्पताल रेफर कर दिया गया। दो अक्तूबर को अस्पताल में भर्ती गुरप्रीत सिंह की पांच अक्तूबर को उपचार के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन
मृतक की पत्नी ने पुलिस से आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 324(4) और 106(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।