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मानहानि मामले में अदालत में पेश नहीं हुए केजरी, संजय, खेतान

Fri, 18 Nov 2016 08:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर Updated Fri, 18 Nov 2016 08:16 PM IST
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Kejri, sanjay and khetan did not appear in court in a defamation case
केजरीवाल

मानहानि के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंदर केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह और आशीष खेतान पेश नहीं हुए। वकील के जरिये तीनों ने एप्लीकेशन देकर छूट की मांग की है। 

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जज रविइंद्र कौर की अदालत ने तीनों नेताओं नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई 4 जनवरी 2017 को पेश होने के निर्देश दिए है। इस तारीख से गवाहियां शुरू होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नोटिस जारी होने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिट दायर करने की तैयारी कर रही है। 
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इस पर बिक्रम मजीठिया ने कहा कि आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता केस को लटकाना चाहते है। उन्होंने आरोप लगाते कहा कि यह सभी झूठ की राजनीति करते है और वह हर हाल में इन सभी को जेल भिजवाएंगे।
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शुक्रवार की सुबह ठीक 10 बजे बिक्रम सिंह मजीठिया अदालत पहुंच गए। अदालत में उनके वकीलों ने दलीलें पेश कीं। करीब आधे घंटे की सुनवाई के बाद जज ने केजरीवाल के वकील हिम्मत सिंह शेरगिल के जरिये नोटिस जारी कर दिया और 4 जनवरी को पेश होने के लिए कहा।

केजरीवाल ने एप्लीकेशन देकर दिल्ली में जनता के कामों में व्यस्त होने का हवाला दिया। इसी तरह संजय सिंह ने भी पब्लिक कामों और आशीष खेतान ने पारिवारिक समस्या बताकर छूट लेने की मांग की। अदालत ने फिलहाल आज की पेशी से तो छूट दे दी, लेकिन अगली पेशी पर आने के लिए सख्त निर्देश जारी किए है। 
 

इन धाराओं में हुए आरोप तय

Kejri, sanjay and khetan did not appear in court in a defamation case
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान - फोटो : फाइल फोटो
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि केजरीवाल और उनके साथियों को नोटिस जारी हो गया है। वह चुनौती देते है कि कोर्ट में डे-टू-डे सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दें तो वह एक महीने में ही तीनों को को जेल भिजवा देंगे। 

वहीं उन्होंने एसवाइएल के मुद्दे पर कहा कि केजरीवाल इससे भाग गए। क्योंकि उनका दिल हरियाणा का है। इस कारण वह पंजाब के पानी हरियाणा में दिए जाने के लिए सहमत है। 

उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही इंदिरा गांधी का स्वागत किया था। सच में वह लोग गंभीर हैं तो गांधी परिवार और कैप्टन पंजाब के लोगों से माफी मांगें।

इन धाराओं में हुए आरोप तय
केजरीवाल, खेतान और संजय सिंह के खिलाफ 499, 500 और 501 धारा के तहत आरोप तय हुए है। एडवोकेट संदीप गोरसी ने कहा कि  इसका मतलब किसी व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए प्रचार करना है। अगर आरोप साबित होते है तो तीनों के अधिकतम 2 साल तक की कैद हो सकती है।

 
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