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जज नोट कांड: निर्मल यादव की अर्जी मंजूर

Sat, 15 Feb 2014 02:40 PM IST
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 15 Feb 2014 02:40 PM IST
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judge note case

जज नोट कांड में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज निर्मल यादव समेत सभी पांच आरोपियों पर सीबीआई की अदालत में पिछली सुनवाई पर आरोप तय हो गए थे।

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आज से ट्रायल शुरू होने थे। रिटायर्ड जज निर्मल यादव ने ट्रायल के दौरान पेशी से छूट पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च तय की है।
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गौर हो कि पिछली सुनवाई में सीबीआई के विशेष जज विमल कुमार की अदालत ने कहा कि निर्मल यादव ने एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मामले के अन्य आरोपी रविंद्र सिंह भसीन से संजीव बंसल और राजीव गुप्ता के माध्यम से न केवल मूल्यवान वस्तुएं स्वीकार कीं बल्कि उनका इस्तेमाल भी किया।
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जैसे मोबाइल फोन, २.५० लाख रुपये और चंडीगढ़-दिल्ली यात्रा के हवाई टिकट। आपने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि आपके पास विचाराधीन मामलों से ये तीनों जुड़े थे। इसलिए आप पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-१९८८ के सेक्शन-११ के तहत आरोप तय किया जाता है।

इसी तरह दिल्ली को होटलियर रविंद्र भसीन, वकील संजीव बंसल, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह पर साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं में आरोप तय किए गए। सुनवाई में पांचो आरोपी अदालत में मौजूद थे।

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