सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चयनित जेबीटी शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट
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हरियाणा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार याचिका पर जल्दी सुनवाई के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की।
अर्जी में कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 15 फरवरी तय की थी, इसलिए वह नियुक्ति पर लगी रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्दी सुनवाई करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अर्जी दायर कर रहे हैं। शुक्रवार को रोस्टर के अनुसार यह मामला जस्टिस महेश कुमार की बैंच के सामने पहुंच गया।
जानिए क्या है पूरा मामला
जस्टिस सूर्यकांत की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी, जिस कारण जस्टिस महेश ग्रोवर ने इस मामले पर सुनवाई नहीं की और वापस जस्टिस सूर्यकांत को भेज दिया।
क्या है मामला
11 मई को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल बेंच का आदेश स्टे करते हुए 9455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश, जिसमें एकल बेंच ने इस भर्ती को सही करार दिया था, को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था।