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आरडीएक्स मामले में आतंकी जगतार सिंह हवारा बरी, आरोप साबित नहीं कर पाया अभियोजन पक्ष
Sat, 23 Nov 2019 01:38 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 23 Nov 2019 01:38 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल मे सजा काट रहे आतंकी जगतार सिंह हवारा को लुधियाना की अदालत ने शुक्रवार को आरडीएक्स मामले में बरी कर दिया। वर्ष 1995 में लुधियाना के घंटाघर चौक में हुए बम धमाके के मामले में कोतवाली थाने की पुलिस जांच कर रही थी।
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इस मामले में पुलिस ने हवारा से पूछताछ के बाद कुंदनपुरी इलाके में पड़ने वाले बुड्ढे नाले के पास से पांच किलो आरडीएक्स, एक एके 56, 60 कारतूस, एक रिमोट कंट्रोल और एक वायरलेस सेट बरामद होने का दावा किया था।
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मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण वीर विशिष्ट की अदालत में हुई थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बहस करते हुए हवारा को सजा देने की अपील की थी। वहीं हवारा के वकील जसपाल सिंह मझपुर ने आरोपी को बेकसूर बताते हुए कहा था कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं व पुलिस ने उसे बेवजह नामजद किया है।
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इस मामले में हवारा के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में बयान करवाए गए थे। हवारा ने खुद को बेकसूर बताया था। अभियोजन पक्ष हवारा पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा। हवारा पर इसके अलावा बम विस्फोट में शामिल होने का मामला भी दर्ज किया था। यह मामला अभी लुधियाना के ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत में लंबित है।