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बीमा एजेंटों के लिए अच्छी खबर, टीडीएस नियम बदले, इसी माह लागू

Wed, 08 Jun 2016 09:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक।
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक। Updated Wed, 08 Jun 2016 09:39 AM IST
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income tax department
सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र की बीमा कंपनियों में काम करने वाले बीमा एजेंटों के लिए अच्छी खबर है। इस बार बीमा एजेंटों के कमीशन पर कटने वाले टैक्स के साथ राशि में भी कटौती की गई है।
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संशोधित नियमों के तहत अगर बीमा एजेंट का 15 हजार रुपये कमीशन बनता है तो उस पर पांच प्रतिशत टीडीएस कटेगा। पहले कमीशन राशि की सीमा 20 हजार रुपये थी, जिस पर 10 फीसदी टैक्स कटता था। 
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आयकर विभाग ने टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटौती के नियमों में बदलाव किया है, जो इसी माह से लागू हो गए हैं। बीमा एजेंटों के अलावा अन्य नौकरीपेशा लोगों के लिए भी राहत की खबर है। अब पीएफ खाते से मैच्योरिटी के समय 50 हजार रुपये से ज्यादा राशि की निकासी पर 10 फीसदी टीडीएस कटेगा। पहले पीएफ से 30 हजार रुपये निकालने पर ही टैक्स लग जाता था।
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यही नहीं यदि कर्मचारी पांच साल बाद पीएफ अकाउंट से राशि निकालता है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर पीएफ कर्मचारी काटी गई राशि वापस चाहता है तो उसे आयकर रिटर्न फॉर्म भरना होगा। जिसमें उसे अपनी सालाना आय को घोषित करना होगा। यदि उसकी सालाना आय कर दायरे में नहीं आएगी तो उसे काटी गई राशि वापस मिल जाएगी। 
 
 

टीडीएस और इनकम टैक्स के बीच अंतर

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सेवा कर के साथ ही बचत योजनाओं पर भी असर - फोटो : Getty
इनकम टैक्स टैक्सेबल आय पर दिया जाता है, जबकि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यह इनकम टैक्स को आंकने का एक तरीका है। अगर इनकम टैक्स से टीडीएस ज्यादा होता है तो उस पर रिफंड क्लेम किया जाता है। लेकिन टीडीएस कम होने पर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराना होता है। 

बचत योजनाओं पर 10 फीसदी टीडीएस की होगी कटौती
सीए संजय थरेजा ने बताया कि टीडएस के तहत अलग-अलग श्रेणियों में नए बदलाव किए गए हैं, जो इसी माह से लागू हो गए हैं। इसके तहत पीएफ अंश दाताओं के साथ-साथ बैंक और डाकघर से राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बचत योजनाओं पर जो टीडीएस पहले 20 फीसदी कटता था, अब 10 फीसदी की कटौती होगी। इसके अलावा, जीवन बीमा पॉलिसी में मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि के समय एक फीसदी टीडीएस कटेगा, जोकि पहले दो फीसदी कटता था।

अब इस तरह कटेगा टीडीएस

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हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत 18 हजार कर्मचारियों को इस बार बढ़ा वेतन मिलेगा।
सेक्शन                 क्षेत्र विवरण                                      पुरानी सीमा            नई सीमा           टीडीएस दर
192ए            पीएफ अंशदताओं द्वारा राशि निकालने पर            30,000            50,000             10 
194बीबी        घोड़ों की रेस में मिलने वाली विजेता राशि            5000              10,000             30 
194सी        बिजली, सड़क व बिल्डिंग के ठेकेदारों पर          75,000            1,00,000        व्यक्तिगत व एचयूएफ पर 1
194डी         बीमा एजेंटों को मिलने वाली कमीशन राशि          20,000            15,000              5    
194जी      लॉटरी टिकटों की बिक्री पर मिलने वाला कमीशन     1000                15,000             5
 194एच     ब्रोकेज को मिलने वाली कमीशन राशि                    5,000              15,000            5
194एलए   जमीन एक्वॉयर करने पर मिलने वाले मुआवजे        2,00,000          2,50,000          1    
                 सड़क या रेल लाइनों को बिछाने व सुधारने में
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